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UP Police: बरात में अगर सड़क का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा घेरा, तो डीजे संचालक पर होगा मुकदमा – वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का सख्त आदेश

UP Police: वाराणसी में बढ़ते ट्रैफिक जाम और रात में हो रहे अव्यवस्थित विवाह समारोहों को लेकर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बारात सड़क के एक तिहाई हिस्से से अधिक क्षेत्र घेरती है

UP Police: वाराणसी में बढ़ते ट्रैफिक जाम और रात में हो रहे अव्यवस्थित विवाह समारोहों को लेकर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बारात सड़क के एक तिहाई हिस्से से अधिक क्षेत्र घेरती है, तो आयोजकों और डीजे संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।​

सड़क पर एक तिहाई से अधिक क्षेत्र घेरने पर होगी कार्रवाई

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि विवाह आयोजकों को निर्देशित किया गया है कि वे बारात के दौरान सड़क पर एक तिहाई से अधिक क्षेत्र न घेरें, ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। यदि इस निर्देश का उल्लंघन होता है, तो संबंधित डीजे संचालक और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।​

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ट्रैफिक और पार्किंग नियमों का पालन अनिवार्य

कमिश्नर ने विवाह आयोजकों को ट्रैफिक और पार्किंग नियमों का पालन करने के लिए भी निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि विवाह स्थल के पास वाहनों की पार्किंग अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए कम से कम चार कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा, विवाह स्थल के आसपास की सड़कों पर यातायात व्यवस्था की निगरानी के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी।​

रात 11 बजे तक पुलिस ड्यूटी की व्यवस्था

कमिश्नर ने रात 11 बजे तक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को रात 8 से 11 बजे तक सक्रिय रहने का आदेश दिया है, ताकि विवाह समारोहों के दौरान उत्पन्न होने वाली यातायात समस्याओं का समाधान किया जा सके।​

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डीजे संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई

कमिश्नर ने कहा कि यदि कोई डीजे संचालक निर्धारित समय के बाद तेज आवाज में संगीत बजाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विवाह आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि डीजे संचालक निर्धारित नियमों का पालन करें।​

वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के इन निर्देशों से स्पष्ट है कि विवाह आयोजकों और डीजे संचालकों को यातायात और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे शहर में विवाह समारोहों के दौरान उत्पन्न होने वाली यातायात समस्याओं में कमी आएगी और नागरिकों को राहत मिलेगी।

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