Latest News on Vijay-Mallya! शीर्ष अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित करने को लेकर मुंबई की एक अदालत ने उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही को चुनौती दी गई है.
भारत के भगोडे शराब व्यापारी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को करारा झटका लगा है. जिसमें उन्होंने मुंबई की एक सर्वोच्च अदालत में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किये जाने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की आदेश दिया गया था. विजय माल्या का सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती याचिका को खारिज करते हुए अदालत के फैसले को बरकरार रखा है जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मुकदमा न चलाने की याचिका खारिज कर दी.
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जस्टिस अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि उसे याचिकाकर्ता उन्हें कोई निर्देश नहीं दे रहा है इस बयान के मद्देनजर, याचिका खारिज की जाती है.”शीर्ष अदालत ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित करने को लेकर मुंबई में विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. बता दे कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने 7 दिसंबर, 2018 को माल्या की याचिका पर ईडी (ED) को नोटिस जारी किया था. 5 जनवरी, 2019 को मुंबई की विशेष अदालत ने अधिनियम के प्रावधानो के तहत एक बार किसी व्यक्ति को ‘भगोड़ा’ आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद, अभियोजन एजेंसी के पास उसकी संपत्ति को जब्त करने का पूरा अधिकार होता है
एक दुसरे मामले में 11 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अदालत की अवमानना के लिए 4 महीनो की कैद की सजा का आदेश दिया था अदालत ने कहा था माल्या ने कभी कोई पछतावा नही दिखाया और न कभी माफी मांगी. बता दे कि मार्च 2016 में माल्या देश छोडकर ब्रिटेन भाग गया था माल्या पर भारत में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के केई मामले है. भारत देश के सबसे बडे बैंक SBI और कई बैंकों द्रारा एयरलाइंस (KFA) को राशि उधार दिया गया था.