उत्तराखंडट्रेंडिंगन्यूज़बड़ी खबर

उत्तराखंडः चेक बाउंस होने पर बहन से सगे भाई को करायी सजा, कोर्ट ने साढे छह लाख का जुर्माना भी ठोंका

निर्मला ने अपने भाई बलवंत सिंह के खिलाफ एसीजेएम द्वितीय रुचिका गोयल की अदालत में परिवाद दायर कर दिया। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एसीजेएम द्वितीय रुचिका गोयल की अदालत बलवंत को एनटी एक्ट के तहत दोषी पायी। इस पर  कोर्ट ने उसे चार माह की सजा सुनायी। साथ ही साढे छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

काशीपुर (उधमसिंह नगर)। उत्तराखंड के जनपद उधमसिंह नगर में एक भाई-बहन के रिश्तों में उधार ने गहरी दरार डाल दी। बहन ने भाई द्वारा दिये गये चेक के बाउंस होने पर उसे कोर्ट से साज करा दी। इतनी ही नहीं कोर्ट ने भाई पर साढे छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।  

खड़कपुर निवासी निर्मला से उसके सगे भाई बलवंत सिंह ने 7 अक्टूबर, 2018 को छह लाख रुपये उधार लिये थे। उसने यह रुपये अपने बेटे की शादी के लिए लिये थे। बलराज ने अपनी बहन से अगस्त, 2019 में लौटाने का वादा किया था। लेकिन वह समय पर उधार की रकम नहीं लौटा पाया।

यह भी पढेंः PM Narendra Modi ने कहा- विपक्षी मुझ पर जितना कीचड़ उछालेंगे, गुजरात में उतना ज्यादा कमल खिलेगा

निर्मला ने जब अपने सगे भाई बलवंत से रुपये लौटाने को कहा तो बलवंत ने उसे छह लाख रुपये का कोटक महेन्द्रा बैंक की रुद्रपुर शाखा का चेक दे दिया। वह चेक निर्मला ने इलाहाबाद बैंक की शाखा काशीपुर में जमा करा दिया। लेकिन बलवंत के खाते में पैसा न होने पर चैक बांउस हो गया।  

इस पर निर्मला ने अपने भाई बलवंत सिंह के खिलाफ एसीजेएम द्वितीय रुचिका गोयल की अदालत में परिवाद दायर कर दिया। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एसीजेएम द्वितीय रुचिका गोयल की अदालत बलवंत को एनटी एक्ट के तहत दोषी पायी। इस पर  कोर्ट ने उसे चार माह की सजा सुनायी।

अदालत ने इसके साथ ही साढे छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि है जुर्माने की राशि न लौटाने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

editorial

editor

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button