Uttarakhand News: देहरादून: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज तोमर की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी वसीम अहमद को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही वसीम के सहयोगी रेहान को भी 5 साल की जेल और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। दोनों दोषियों को अदालत से हिरासत में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया।
मामला: 30 अप्रैल 2021 को डोईवाला थाने में एक महिला ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बेटी की किताब में मिले एक नोट के बारे में जानकारी दी, जिसमें किशोरी ने अपने करियर के लिए घर से भागने का जिक्र किया था। जांच के दौरान पुलिस ने वसीम अहमद, निवासी जोगीवाला, का नाम सामने आने पर ट्रांसपोर्ट नगर से वसीम और किशोरी को बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने वसीम पर किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म का आरोप लगाया। वसीम के साथी रेहान पर भी किशोरी को विभिन्न स्थानों पर ले जाने में मदद करने का आरोप था।
मसूरी के होटल में दुष्कर्म:
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने अदालत को बताया कि चार्जशीट में किशोरी के 164 के बयान के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि वसीम ने मसूरी स्थित एक होटल में किशोरी को बीयर पिलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद रेहान की मदद से किशोरी को अन्य स्थानों पर भी ले जाया गया, जहां वसीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बचाव पक्ष ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि होटल में वसीम ने अपने भाई और भाभी के नाम से कमरा बुक किया था, लेकिन होटल के रिसेप्शनिस्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपों की पुष्टि की।
वसीम को 20 साल की सजा, रेहान को 5 साल की सजा:
अदालत ने माना कि पीड़िता के पास भागने के दौरान घटनाओं के पुख्ता साक्ष्य नहीं थे, लेकिन उसके बयान और अन्य साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। होटल के रिसेप्शनिस्ट और अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने वसीम को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, रेहान को 5 साल की जेल और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।