SliderTo The Pointउत्तराखंडक्राइमट्रेंडिंगन्यूज़बड़ी खबर

Uttarakhand news: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी वसीम को 20 साल की सजा, सहयोगी रेहान को 5 साल की जेल

Wasim convicted of raping a teenager, sentenced to 20 years in prison, accomplice Rehan gets 5 years imprisonment

Uttarakhand News: देहरादून: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज पंकज तोमर की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी वसीम अहमद को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही वसीम के सहयोगी रेहान को भी 5 साल की जेल और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है। दोनों दोषियों को अदालत से हिरासत में लेकर पुलिस ने जेल भेज दिया।

मामला: 30 अप्रैल 2021 को डोईवाला थाने में एक महिला ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बेटी की किताब में मिले एक नोट के बारे में जानकारी दी, जिसमें किशोरी ने अपने करियर के लिए घर से भागने का जिक्र किया था। जांच के दौरान पुलिस ने वसीम अहमद, निवासी जोगीवाला, का नाम सामने आने पर ट्रांसपोर्ट नगर से वसीम और किशोरी को बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने वसीम पर किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म का आरोप लगाया। वसीम के साथी रेहान पर भी किशोरी को विभिन्न स्थानों पर ले जाने में मदद करने का आरोप था।

मसूरी के होटल में दुष्कर्म:

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने अदालत को बताया कि चार्जशीट में किशोरी के 164 के बयान के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि वसीम ने मसूरी स्थित एक होटल में किशोरी को बीयर पिलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद रेहान की मदद से किशोरी को अन्य स्थानों पर भी ले जाया गया, जहां वसीम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बचाव पक्ष ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि होटल में वसीम ने अपने भाई और भाभी के नाम से कमरा बुक किया था, लेकिन होटल के रिसेप्शनिस्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपों की पुष्टि की।

वसीम को 20 साल की सजा, रेहान को 5 साल की सजा:

अदालत ने माना कि पीड़िता के पास भागने के दौरान घटनाओं के पुख्ता साक्ष्य नहीं थे, लेकिन उसके बयान और अन्य साक्ष्यों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। होटल के रिसेप्शनिस्ट और अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने वसीम को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, रेहान को 5 साल की जेल और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

Written By। Mansi Negi । National Desk। Delhi

मेरा नाम मानसी नेगी है और मैं न्यूज वॉच इंडिया" की लेखिक हूँं। मैं एक पत्रकार और सामयिक विषयों पर विश्लेषक हूं। इस ब्लॉग के माध्यम से, मेरा उद्देश्य आपको ताजातरीन और विश्वसनीय खबरें प्रदान करना है, ताकि आप हर महत्वपूर्ण घटना से अपडेट रहें। मुझे राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर लिखना पसंद है और मैं हमेशा निष्पक्षता और सत्य के साथ खबरें पेश करने का प्रयास करता हूँ।

Show More

Written By। Mansi Negi । National Desk। Delhi

मेरा नाम मानसी नेगी है और मैं न्यूज वॉच इंडिया" की लेखिक हूँं। मैं एक पत्रकार और सामयिक विषयों पर विश्लेषक हूं। इस ब्लॉग के माध्यम से, मेरा उद्देश्य आपको ताजातरीन और विश्वसनीय खबरें प्रदान करना है, ताकि आप हर महत्वपूर्ण घटना से अपडेट रहें। मुझे राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर लिखना पसंद है और मैं हमेशा निष्पक्षता और सत्य के साथ खबरें पेश करने का प्रयास करता हूँ।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button