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Punjab-Haryana Water Dispute: नहीं थम रहा जल विवाद, पंजाब सरकार ने फिर खटखटाया HC का दरवाजा, 6 मई के आदेश की समीक्षा की मांग

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भाखड़ा बांध से पानी साझा करने से इनकार करते हुए कहा है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा पहले ही अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर चुका है। पंजाब का दावा है कि हरियाणा ने पहले ही अपना आवंटित हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है, मानवीय आधार पर 4,000 क्यूसेक पानी पहले ही छोड़ा जा रहा है।

Punjab-Haryana Water Dispute: पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। पंजाब सरकार ने अब सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 6 मई के अपने पिछले आदेश की समीक्षा या संशोधन की मांग की है, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन द्वारा 2 मई को हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी जारी करने के फैसले से संबंधित आदेश भी शामिल है।

हाईकोर्ट ने 6 मई को पंजाब को केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में 2 मई को हुई बैठक के फैसले का पालन करने का निर्देश दिया था। गृह सचिव के नेतृत्व में 2 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले 8 दिनों में भाखड़ा बांध से हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के निर्णय को लागू करने की सलाह दी गई।

पढ़े : पंजाब सरकार ने BBMB चेयरमैन मनोज त्रिपाठी पर की कानूनी कार्रवाई की मांग

गृह सचिव को निर्णय लेने का अधिकार नहीं

पंजाब ने अपनी याचिका में इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि केंद्रीय गृह सचिव पानी छोड़ने पर निर्णय लेने के लिए उचित प्राधिकारी नहीं हैं। याचिका में यह भी कहा गया है, “इसके अलावा, हरियाणा ने इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान कहा था कि 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव द्वारा बुलाई गई बैठक कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित थी। इससे यह भी पता चलता है कि बैठक में पानी के आवंटन के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, खासकर जब इसे वैधानिक रूप से बिजली मंत्रालय को भेजा गया था।”

याचिका के अनुसार, अदालत के समक्ष यह धारणा दी गई कि बैठक हरियाणा को अतिरिक्त 4500 क्यूसेक पानी जारी करने के मुद्दे पर आयोजित की गई थी, जबकि वास्तविकता यह है कि बैठक के लिए कोई विशिष्ट एजेंडा तय नहीं किया गया था।

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बीबीएमबी चेयरमैन ने दी गलत जानकारी

पंजाब सरकार का कहना है कि यह सच है कि गृह सचिव बीबीएमबी नियमों के नियम 7 के तहत कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं, इसलिए पंजाब उक्त निर्णय का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।

इस बीच, पंजाब सरकार ने भी सोमवार को कहा कि उसने हाईकोर्ट के समक्ष “जानबूझकर गलत तथ्य पेश करने” के लिए बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार बीबीएमबी चेयरमैन की अवैध हिरासत के दावों का पुरजोर खंडन करती है।

प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान में दावा किया, “8 मई को अदालती कार्यवाही के दौरान मनोज त्रिपाठी ने स्वीकार किया था कि उन्हें केवल स्थानीय नागरिकों ने घेर रखा था। पंजाब पुलिस ने उन्हें सुरक्षित भागने में मदद की। हालांकि, 9 मई के अपने हलफनामे में उन्होंने विरोधाभासी आरोप लगाए कि उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया था, जो उनके पहले के अदालती बयान के पूर्णतः विपरीत है।”

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पंजाब पहले ही कर चुका इनकार

प्रवक्ता ने कहा, “ऐसी स्थिति में, पंजाब सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 379 को लागू किया है और उच्च न्यायालय से बीएनएसएस की धारा 215 के तहत अपराध की जांच शुरू करने का भी अनुरोध किया है, जो जानबूझकर झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने से संबंधित है।”

पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भाखड़ा बांध से पानी साझा करने से इनकार करते हुए कहा है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा पहले ही अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर चुका है। पंजाब का दावा है कि हरियाणा ने पहले ही अपना आवंटित हिस्सा खत्म कर लिया है और मानवीय आधार पर 4,000 क्यूसेक पानी पहले ही छोड़ा जा चुका है।

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