Sliderक्राइमट्रेंडिंगन्यूज़पश्चिम बंगालबड़ी खबरराजनीतिराज्य-शहर

West Bengal Anti Rape Bill: कोलकाता विधानसभा में पेश हुई नई बिल, आरोपी को मिलेगी सजा-ए-मौत

West Bengal Anti Rape Bill: New bill introduced in Kolkata Assembly, accused will get death penalty

West Bengal Anti Rape Bill: कोलकाता रेप मर्डर केस, आजकल देश के कोने कोने में इसकी चर्चा हो रही है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दरअसल कोलकाता की ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार अब एक नया बिल पेश करने जा रही है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल सरकार एंटी रेप बिल।

बता दें कि विधानसभा के स्पेशल सत्र के पहले दिन, यानी आज के दिन ही एंटी रेप बिल सदन में पेश किया गया है और सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 नाम दिया है। साथ ही इस बिल को पास करने के लिए 2 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया है।

पश्चिम बंगाल सरकार एंटी रेप बिल

अब आप सोचोगे कि आखिर इस सत्र में क्या स्पेशल होगा, तो बता दे कि इस बिल के भीतर हत्या करने वाले अपराधी के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होगा। इसके अलावा जब रेप का केस दर्ज होगा उसके 36 दिन के अंदर ही आरोपी को मौत की सजा हो सकती है।

पुलिस पर भी इस नियम के आने के बाद काफी तनाव होगा, क्योंकि उन्हें 21 दिन के अंदर ही केस की पूरी जांच करनी होगी। इसके अलावा अगर आप अपराधी की मदद करते हैं तो 5 साल की कैद की सजा होगी। इसके अलावा हर जिले में इसे एक स्पेशल फोर्स बनाए जाएंगे। एसिड अटैक, रेप और छेड़छाड़ जैसे मामलों में यह फोर्स एक्शन लेगी। इसके साथ ही रेप और एसिड अटैक में जीवन भर की सजा या फिर मौत की सजा होगी। इसके अलावा अगर पीड़िता की पहचान को उजागर करने वाले लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है।

इस बिल को पास करने के लिए राजपाल के पास भेजा जाएगा, वहीं भाजपा ने पहले से ही इस बिल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया था और साथ ही कहा था कि राज्य सरकार कानून बना सकती है लेकिन उसे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि यह सारी बातें तो हो गई जो आज के दिन बिल पेश होने वाली है लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इस बील को आज इस घटना के बाद ही पेश की जानी चाहिए थी, क्या ऐसा कानून आज से पहले नहीं लागू की जानी चाहिए थी ऐसे कई सवाल है लेकिन जवाब नहीं है।

Khushi Singh

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button