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POCSO Case: यौन उत्पीड़न मामले में बेंगलुरु कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद येदियुरप्पा लापता

Yeddyurappa missing after Bengaluru court issues arrest warrant in sexual assault case

POCSO Case: पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा (B S Yediyurappa) एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण (Sexual Exploitation) से संबंधित मामले में गुरुवार 13 जून को बेंगलुरु (Bangalore) की एक अदालत (Court) द्वारा उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट (Non-Bailable Arrest Warrant) जारी किए जाने के बाद नई दिल्ली (New Delhi) में एक “अज्ञात” स्थान पर चले गए हैं।

लिंगायत समुदाय (Lingayat Community) के कद्दावर नेता (strong leader) मंगलवार 11 जून की रात को राष्ट्रीय राजधानी (National Capital) पहुंचे और अपने बेटे और शिमोगा के सांसद (MP from Shimoga) बीवाई राघवेंद्र (BY Raghavendra) के साथ पंडित पंत मार्ग (Pandit Pant Marg) स्थित उनके आवास पर ठहरे। इसका बाद वह बुधवार 12 जून की दोपहर तक वे किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए।

राघवेंद्र के निजी स्टाफ के अलावा घर पर कोई और नहीं है। गुरुवार 13 जून को पूरे दिन न्यूज़ रिपोर्टर येदियुरप्पा के लौटने की उम्मीद में घर के बाहर इंतज़ार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने डीएच (DH) को बताया कि बेंगलुरु के अतिरिक्त सिटी सिविल (Additional City Civil) और सत्र और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी-1) द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) के बाद भाजपा नेता की गिरफ्तारी आसन्न थी।

अधिकारी ने आगे कोई विस्तृत जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा, “जांच दल को वारंट प्राप्त (Warrant obtained) हो गया है और वह इस पर अमल करेगा। इस पर निर्णय लिया जाएगा कि उनके (बेंगलुरू) लौटने का इंतजार किया जाए या नहीं।”

यह घटनाक्रम लगभग तीन महीने पहले 54 वर्षीय एक महिला द्वारा येदियुरप्पा पर उत्तरी बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी (Dollars Colony) स्थित अपने घर में उसकी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न (sexual harassment) करने का आरोप लगाने के बाद सामने आया है।

सदाशिवनगर पुलिस (Sadashivnagar Police) ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 8 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) और आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया। येदियुरप्पा ने आरोपों से इनकार किया है। कर्नाटक (Karnataka) की कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने मामला सीआईडी (CID) ​​को सौंप दिया है।

जांच एजेंसी ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत महिला और उसकी बेटी के बयान दर्ज किए और येदियुरप्पा की आवाज के नमूने एकत्र किए।

10 जून को सीआईडी ​​ने वरिष्ठ नेता को पूछताछ के लिए बुलाया। येदियुरप्पा द्वारा और समय मांगे जाने के बाद सीआईडी ​​ने गिरफ्तारी वारंट के लिए अदालत का रुख किया। एक अन्य वरिष्ठ पुलिस सूत्र ने बताया कि सीआईडी ​​ने “बदली हुई परिस्थितियों” में अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

सूत्र ने कहा, “हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री (Former Chief Minister) पर जिन अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है, उनमें आमतौर पर 7 साल से कम कारावास की सजा होती है और ऐसे मामलों में गिरफ्तारी भी नहीं होती है, लेकिन गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन बदली हुई परिस्थितियों में किया गया है।”

शिकायत क्या है?

14 मार्च को लड़की की मां ने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में कहा कि, वह और उनकी बेटी 2 फरवरी को येदियुरप्पा से यौन शोषण के पिछले मामलों में मदद मांगने के लिए मिले थे। वह चाहती थीं कि वे जांच को विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने में मदद करें।

उन्होंने कहा, “हम अपनी बेटी, जो बलात्कार की शिकार है, उसको न्याय दिलाने में मदद मांगने के लिए येदियुरप्पा के घर गए थे। उन्होंने कुछ मिनटों तक हमारी बात सुनी और फिर मेरी बेटी को एक कमरे में ले गए तथा उसके साथ छेड़छाड़ की।” उन्होंने आगे कहा कि वह डर के कारण पुलिस के पास जाने में देरी कर रही थीं।

सूत्रों ने शिकायतकर्ता के हवाले से बताया कि, येदियुरप्पा ने कमरे से बाहर जाने से पहले नाबालिग को कुछ नकदी दी और उनके एक सहयोगी ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया जिसे उसने रिकॉर्ड किया था।

डीएच को पता चला है कि सीआईडी ​​ने लड़की और उसकी मां को कथित तौर पर दिए गए 35,000 रुपये नकद, एक नकदी बैग और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

सीआईडी ​​ने एफआईआर (FIR) में आईपीसी की धारा 204 (साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने से रोकने के लिए दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करना) और 214 (अपराधी की जांच के लिए उपहार या संपत्ति की वापसी की पेशकश करना) को जोड़ा है।

26 मई को लड़की की मां की “फेफड़ों की जटिलताओं” के कारण बेंगलुरु के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई।

HC आज BSY की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

कर्नाटक हाई कोर्ट शुक्रवार 14 जून को मामले से संबंधित येदियुरप्पा की दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

एक आवेदन में भाजपा नेता ने अग्रिम जमानत की मांग की है, जबकि दूसरे आवेदन में मामले को ही रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

10 जून को नाबालिग लड़की के भाई ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जांच में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की।

Chanchal Gole

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