मथुरा: मथुरा की जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले में वादी पक्ष को संबंधित स्थल के टाइल्स शूट करने की अनुमति दे दी है। अब इस मामले की सुनवाई स्थानीय सिविल अदालत में होगी। आगामी सुनवाई के लिए एक जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है।
ज्ञात हो कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से मथुरा की अदालत में दायर वाद में दावा किया है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में बनी शाही ईदगाह अवैध है। इसलिए ईदगाह को यहां से हटाकर सारी भूमि उसके वास्तविक स्वामी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास को सौंपने का आदेश दिया जाए। न्यास अदालत की श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग है। इस मामले में पहला पक्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास और दूसरा पक्ष शाही ईदगाह है।
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आज अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की याचिका पर श्रीकृष्ण जन्म कि विवादित भूमि की टाइल्स की वीडियो बनाये जाने की इजाजत देना हिन्दू पक्ष बड़ी उपलब्धि मान रहा है। अदालत के इस प्रकरण की मथुरा में ही सुनवाई होने की अर्जी स्वीकार करने से मथुरा के साथ-साथ देश भरकर कृष्ण भक्तों में खुशी की लहर है।