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Uttar Pradesh News: अब 8 लाख महिलाएं बनेंगी संपत्ति की मालकिन, योगी सरकार का मास्टरस्ट्रोक!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर महिलाओं को एक फीसदी अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। इस फैसले से प्रदेश की तकरीबन आठ लाख महिलाओं को मालिकाना हक मिलने की उम्मीद है।

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर महिलाओं को एक फीसदी अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। इस फैसले से प्रदेश की तकरीबन आठ लाख महिलाओं को मालिकाना हक मिलने की उम्मीद है।

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सरकार के इस कदम के बाद महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीकरण में तेजी आने का अनुमान है। माना जा रहा है कि एक साल में करीब 4 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां महिलाओं के नाम दर्ज होंगी।

गौरतलब है कि प्रदेश में पहले से ही पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार देने के नियम लागू हैं। इन नियमों के चलते पिछले तीन वर्षों में लगभग 3.50 लाख संपत्तियां बेटियों और बहनों के नाम पर हस्तांतरित हुई हैं। सरकार की इस नई पहल से महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता और मजबूत होगी।

स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति दान करने के लिए मामूली ₹5000 का शुल्क तय किया है। इस रियायत ने पारिवारिक संपत्तियों में महिलाओं की हिस्सेदारी और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया है। इसी का नतीजा है कि बीते तीन वर्षों में करीब 3.50 लाख संपत्तियों पर बेटियों और बहनों का कानूनी हक उनके पिता और भाइयों ने उन्हें सौंपा है। जबकि, 2022 से पहले यह आंकड़ा महज 60 हजार के आसपास था।

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राजस्व विभाग भी एक्शन में, लाखों मामलों का निपटारा

उधर, राजस्व विभाग भी लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी दिखा रहा है। पिछले एक साल में उप जिलाधिकारी और तहसीलदार स्तर पर लगभग 28 लाख राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है। विभाग ने लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया है, जिससे जमीन से जुड़े विवादों में जनता को त्वरित न्याय मिल रहा है।

पिछले एक वर्ष में 24 लाख से अधिक नामांतरण के मामलों का निपटारा किया गया है। इसके साथ ही, जमीन के मालिकाना हक से जुड़े मामलों का तेजी से समाधान हुआ है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। कुल मिलाकर, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार स्तर पर 30 लाख मामलों का निस्तारण किया गया है।

जनता की समस्याओं पर त्वरित सुनवाई

इस दौरान, डेढ़ लाख से ज्यादा पैमाइश के मामलों का निपटारा किया गया है। इसके अंतर्गत, जमीन की माप-जोख से जुड़े विवादों को सुलझाया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को बड़ी राहत मिली। इसके अलावा, 80 हजार बेदखली और 95 हजार अकृषक उपयोग के मामलों का भी समाधान किया गया है। वहीं, बंटवारे से संबंधित करीब डेढ़ लाख मामलों का निस्तारण किया गया है।

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