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Haryana CET Exam: हरियाणा सीईटी परीक्षा पर विवाद गहराया, समस्याओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं

हरियाणा में ग्रुप-सी पदों के लिए प्रस्तावित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकनीकी समस्याओं, आवेदन प्रक्रिया में बाधाओं और कुछ शर्तों को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि पोर्टल को दोबारा खोला जाए और आवेदन में सुधार की अनुमति दी जाए।

Haryana CET Exam: हरियाणा में ग्रुप-सी पदों के लिए प्रस्तावित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने तकनीकी समस्याओं, आवेदन प्रक्रिया में बाधाओं और कुछ शर्तों को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि पोर्टल को दोबारा खोला जाए और आवेदन में सुधार की अनुमति दी जाए।

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तकनीकी खामियों ने बढ़ाई परेशानियां

अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन के दौरान सरल पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं आईं, जिससे वे समय पर आवेदन नहीं कर सके। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि जब वे पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन करना चाहते थे, तब ओटीपी देर से आने या न आने की समस्या ने उन्हें प्रक्रिया पूरी करने से रोक दिया। इस कारण वे सीईटी परीक्षा में पंजीकरण से वंचित रह गए।

जाति प्रमाण पत्र के कारण सामान्य श्रेणी में आवेदन

कुछ याचिकाओं में यह भी उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी में आवेदन करना चाहते थे, लेकिन जाति प्रमाण पत्र समय पर न बन पाने के कारण मजबूरी में सामान्य श्रेणी में पंजीकरण करना पड़ा। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि अगर पोर्टल दोबारा खोला जाए, तो वे अपनी श्रेणी में सुधार कर सकते हैं और आरक्षण का लाभ ले सकते हैं।

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आधार कार्ड की अनिवार्यता पर आपत्ति

कुछ याचिकाकर्ताओं ने आधार कार्ड को अनिवार्य करने की शर्त को भी चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह शर्त उन लोगों के लिए बाधा बन रही है जिनके आधार विवरण अपडेट नहीं हैं या जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है।

नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर भी सवाल

एक याचिकाकर्ता ने परीक्षा की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि जब परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में होती है, तो प्रश्नों की कठिनाई में अंतर हो सकता है। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों के साथ समानता नहीं रहती। उन्होंने मांग की है कि CET परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जाए।

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कोर्ट में सुनवाई 1 जुलाई को

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट इन याचिकाओं की सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 1 जुलाई को करेगा। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या दिशा-निर्देश जारी करता है और क्या राज्य सरकार पोर्टल दोबारा खोलने पर विचार करेगी।

हरियाणा CET को लेकर तकनीकी दिक्कतें, समयसीमा की सख्ती और नीतिगत शर्तों के कारण कई अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। अब उनकी उम्मीदें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

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Sarita Maurya

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