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Punjab Fire NOC: पंजाब में फायर एनओसी नियमों में बड़ा बदलाव, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

पंजाब सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए फायर एनओसी (नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) से जुड़ी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना दिया है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में जानकारी दी और बताया कि अब लोगों को हर साल एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्यपाल की स्वीकृति और कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह नया कानून लागू किया गया है।

Punjab Fire NOC: पंजाब सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए फायर एनओसी (नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) से जुड़ी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना दिया है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में जानकारी दी और बताया कि अब लोगों को हर साल एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्यपाल की स्वीकृति और कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह नया कानून लागू किया गया है।

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एनओसी की नई वैधता अवधि

मंत्री सौंद ने बताया कि अब फायर एनओसी को तीन कैटेगरी में बांटा गया है:

पहली कैटेगरी: 5 साल के लिए वैध
दूसरी कैटेगरी: 3 साल के लिए वैध
तीसरी कैटेगरी: 1 साल के लिए वैध

इस बदलाव से हर साल एनओसी रिन्यू कराने की झंझट खत्म हो जाएगी और जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

लाल फीताशाही पर कड़ा प्रहार

मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने लाल फीताशाही के कल्चर को खत्म कर दिया है। पहले लोगों को फायर एनओसी के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बना दिया गया है।

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आधुनिक उपकरणों पर ज़ोर

मंत्री सौंद ने यह भी कहा कि समय के साथ आग बुझाने की तकनीक में काफी बदलाव आया है। अब केवल पानी या रेत से नहीं, बल्कि आधुनिक उपकरणों की मदद से आग बुझाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए फायर सेफ्टी प्लान में भी बदलाव किए गए हैं।

आर्किटेक्ट्स को मिलेगी सहूलियत

अब रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स सीधे सरकार के पोर्टल पर फायर सेफ्टी से जुड़ा नक्शा सबमिट कर सकते हैं। इससे उन्हें बार-बार विभाग के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। यह प्रणाली मध्यस्थता को खत्म करेगी और भ्रष्टाचार की संभावना को भी कम करेगी।

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ऊंची इमारतों को मिली छूट

सरकार ने इमारतों की अधिकतम ऊंचाई की सीमा भी बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 18 मीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 मीटर कर दिया गया है। इससे बिल्डिंग निर्माण से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा और शहरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

पंजाब सरकार द्वारा किए गए ये बदलाव न केवल जनता के लिए सुविधाजनक हैं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया को भी सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम हैं। इससे राज्य में निवेश और विकास को भी गति मिलने की संभावना है।

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