Punjab News: पंजाब में दो नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मंजूरी, श्रम कानून में भी बड़े बदलाव
पंजाब विधानसभा में रियात बाहरा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (होशियारपुर) और सीजीसी यूनिवर्सिटी के लिए अलग-अलग बिल पास कर दिए गए हैं। इन्हें राज्य की दो नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सदन में दी।
Punjab News: पंजाब विधानसभा में रियात बाहरा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (होशियारपुर) और सीजीसी यूनिवर्सिटी के लिए अलग-अलग बिल पास कर दिए गए हैं। इन्हें राज्य की दो नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सदन में दी।
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इसके साथ ही पंजाब में अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की कुल संख्या 19 हो गई है।
विपक्ष की रेगुलेटरी अथॉरिटी की मांग
हालांकि, इन यूनिवर्सिटियों के बनने पर किसी पार्टी ने खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन विपक्ष ने रेगुलेटरी सिस्टम को मजबूत करने की मांग उठाई।
कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां मनमाने तरीके से फीस वसूल रही हैं, इसलिए जरूरी है कि एक नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority) बनाया जाए, जो इन संस्थानों पर निगरानी रखे और छात्रों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके।
वहीं विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने याद दिलाया कि उपचुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जालंधर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का वादा किया था, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
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रेगुलेटरी अथॉरिटी के बिना ही पास हुए बिल
बिल पर लगभग एक घंटे तक बहस हुई, लेकिन सरकार की ओर से रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने को लेकर कोई स्पष्ट वादा नहीं किया गया। इसके बावजूद दोनों बिल एक-एक करके पास कर दिए गए। यह फैसला आने वाले समय में राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकता है।
श्रम कानून में बदलाव: छोटे संस्थानों को राहत
विधानसभा में श्रममंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने पंजाब लेबर वेलफेयर फंड बिल, 2025 और पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) बिल, 2025 को पेश किया। ये दोनों बिल बिना किसी बहस के सर्वसम्मति से पास हो गए।
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छोटे कारोबारियों को राहत
अब ऐसे संस्थान जिनमें 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें शॉप एक्ट के सभी प्रावधानों से छूट दी जाएगी। यह कदम छोटे और मझोले उद्यमियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
इन संस्थानों को केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि वे एक्ट लागू होने या नया कारोबार शुरू होने के 6 महीने के अंदर संबंधित इंस्पेक्टर को सूचना दें।
ओवरटाइम और कार्य घंटों में बड़ा बदलाव
नए प्रावधानों के तहत अब एक तिमाही में ओवरटाइम की सीमा 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है। साथ ही,
दैनिक कार्य अवधि: 10 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है (जिसमें विश्राम का समय शामिल है)।
साप्ताहिक कार्य घंटे: 48 घंटे से अधिक होने पर
ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा।
इस बदलाव से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को नए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
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