सोमवार को भी गिर सकता है बाजार, SEBI के नए नियम ने बिगाड़ा खेल !
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Stock Market News Today: शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने के बीच IT शेयरों में बिकवाली से बाजार नुकसान में रहा। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 359.64 अंक यानी 0.51 % की गिरावट के साथ 70,700.67 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 741.27 अंक लुढ़क गया था।
पिछले सप्ताह शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। बाजार गुरुवार को कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने के बीच IT शेयरों में बिकवाली से बाजार नुकसान में रहा था। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 359.64 अंक यानी 0.51 % की गिरावट के साथ 70,700.67 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान एक समय यह 741.27 अंक लुढ़क गया था। 50 शेयरों पर आधारित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 101.35 अंक यानी 0.47 % की गिरावट के साथ 21,352.60 अंक पर बंद (Stock Market) हुआ था।
सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा 6% से अधिक टूटा था। भारती एयरटेल, ITC, HCL टेक्नोलॉजीज, एशियन पेंट्स, VIPRO, HDFC Bank, नेस्ले, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मारुति भी प्रमुख रूप से नुकसान में रही थी। बाजार में इस गिरावट की बड़ी वजह FPI की निकासी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक इक्विटी मार्केट से 24734 करोड़ निकाल लिए हैं। FPI द्वारा ऐसा करने का कारण सेबी का एक आदेश है। इसका असर अगले सप्ताह सोमवार को भी बाजार (Stock Market) में देखने को मिल सकता है।
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क्या है सेबी का नया नियम
शेयर मार्केट (Stock Market) रेग्युलेटर सेबी ने नए नियमों का ऐलान किया है। ये नए नियम विदेशी निवेशकों पर लागू होंगे। सेबी ने कहा है कि FPI को अब अपने बारे में पहले से ज्यादा जानकारी देनी होगी। सेबी यह चाहता है कि FPI के जरिए कोई भी विदेशी कंपनी फर्जी तरीके से किसी भारतीय कंपनी का मालिकाना हक न हासिल कर ले। सेबी के डिस्क्लोजर से जुड़े इस नियम के मुताबिक यदि बाजार में कोई ऐसी खबर आती है, जिसकी जानकारी कंपनी ने न दी हो और ये आम लोगों को उपलब्ध न हो तो मगर इसका असर स्टॉक पर देखने को मिल रहा है तो इस खबर के सामने आने के 24 घंटे के अंदर company को अपनी सफाई पेश करनी होगी।
SABI के Notification के साथ अब ये नियम देश की टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों पर पहली फरवरी 2024 से लागू होगा। वहीं टॉप 250 कंपनियों पर ये नियम पहली अगस्त 2024 से लागू किया जाएगा।
नया नियम 1 फरवरी से होगा लागू
सेबी ने पिछले वर्ष यानी 2023 में ही इस संबंध में नए नियम जारी किए थे, जिन्हें मानने के लिए FPI को 90 दिन का समय दिया गया था। अब यह नियम 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे। नए नियम के मुताबिक, FPI को उन कंपनियों के बारे में विस्तार से बताना होगा, जहां उनकी हिस्सेदारी, इकोनॉमिक इंट्रस्ट और कंट्रोल राइट्स हैं। हालांकि, इस नियम के तहत हर FPI नहीं आएगा। सेबी ने 2 श्रेणी के FPI को अतिरिक्त डिस्क्लोजर देने को कहा है। पहली श्रेणी उन FPI की है जिनके पास भारत में किसी एक कंपनी में 50 % या उससे से अधिक का निवेश है. दूसरी श्रेणी है उन FPI की जिनकी भारतीय बाजार में कुल होल्डिंग 25,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।