Patanjali Ayurveda Limited News: बाबा रामदेव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, अब मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
Patanjali Ayurveda Limited News: पिथौरागढ़ की एक दुकान से 2019 में सोन पापड़ी का सैंपल लिया गया था। 2020 में आई रिपोर्ट में इस मिठाई की गुणवत्ताी घटिया पाई गई। इसके बाद दुकानदार, डिस्ट्री ब्यूरटर और पतंजलि कंपनी के असिस्टें ट मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
बाबा रामदेव (baba ramdev) की पतंजलि कंपनी पिछले कुछ दिनों से लगातार मुसीबत में है। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब उत्तछराखंड के पिथौरागढ़ से बुरी खबर आई है। पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्टर में फेल गई है। मुख्य न्या़यिक मजिस्ट्रेपट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ( Patanjali Ayurveda limited) के असिस्टेंगट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक आपको बता दें पूरा मामला 2019 से जुड़ा हुआ है। दरअसल फूड सेफ्टी इंस्पेलक्टेर (Food Safety Inspector ) ने पिथौरागढ़ के बेरीनाग इलाके में स्थित लीला धर पाठक की दुकान से सैंपल लिए थे। पतंजलि नवरत्नt इलायची सोन पापड़ी को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। दुकानदार के साथ साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (Patanjali Ayurveda ) को भी नोटिस जारी किया गया था। दिसंबर 2020 में उधम सिंह नगर में प्रयोगशाला में जांच की गई जिसमें सोन पापड़ी घटिया गुणवत्तान की निकली। इसके बाद दुकान मालिक लीलाधर पाठक, डिस्ट्री ब्यू टर अजय जोशी और पतंजलि के असिस्टेंकट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
5000 से लेकर 25000 तक लगाया जुर्माना
मामला कोर्ट पहुंच चुका हैं। जिसके बाद अदालत ने फूड सेफ्टी की धाराओं में तीनों आरोपियों को छह महीने जेल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। लीलाधर पाठक पर 5 हजार, अजय जोशी पर 10 हजार और अभिषेक कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। कोर्ट ने अपना फैसला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सुनाया है।
14 products के लाइसेंस पर लगा बैन हट चुका है
गौरतलब है कि पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी (Patanjali Ayurveda – Divya Pharmacy) के 14 प्रॉडक्ट्स के लाइसेंस पर लगा बैन हटा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने एक हाई लेवल कमिटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट मिलने के बाद बैन लगाने के अपने पहले के आदेश पर स्टे दे दिया। 30 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रॉडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस (manufacturing license) को उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने सस्पेंड कर दिया था। हाई लेवल कमिटी ने तर्क देते हुए कहा कि जिस तरीके से लाइसेंसिंग अथॉरिटी (licensing authority) ने ये आदेश पारित किया था, वह गलत था। जिन 14 प्रॉडक्ट के लाइसेंस पर बैन लगाया गया था, उनमें श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी आदि शामिल हैं।