Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा दावा किया है। ईडी ने पहली बार कोर्ट को बताया है कि कथित शराब घोटाले में इस्तेमाल किए गए नोटों की तस्वीरें बरामद कर ली गई हैं। अदालत को बताया गया कि, तस्वीर में दिख रहे नोट गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए थे।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु की अदालत को बताया कि जांच एजेंसी के पास गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए नोटों की तस्वीरें हैं। आरोपी विनोद चौहान के फोन से नोटों की तस्वीरें बरामद की गई हैं, जिसने यह पैसा आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव समन्वयक चरणप्रीत सिंह को दिया था।
एएसजी राजू ने चौहान और केजरीवाल के बीच चैट होने का भी दावा किया। उन्होंने कहा, “केजरीवाल कहते हैं ‘मेरा फोन पवित्र है, मैं पासवर्ड नहीं दूंगा।’ एक विपरीत निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए क्योंकि केजरीवाल ने पासवर्ड देने से इनकार कर दिया है। अगर वह अपना फोन देते हैं, तो कई चीजें सामने आएंगी।” यह पहली बार है जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने कथित शराब घोटाले में इस्तेमाल किए गए नोटों के बारे में ऐसा दावा किया है। आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते रहे हैं कि अगर घोटाला हुआ है, तो पैसे बरामद क्यों नहीं हुए।
केजरीवाल के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा, “यह कैसे साबित होता है कि धन का इस्तेमाल अपराध में किया गया था? ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि इसका इस्तेमाल गोवा चुनावों में किया गया था। चरणप्रीत ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के चुनावों के लिए पैसे दिए या उन्होंने अपराध से पैसे एकत्र किए।”
उन्होंने आगे कहा, ‘ईडी ने कहा है कि एक श्री चौहान केजरीवाल से जुड़े हैं। इस सबूत के आधार पर आप एक मौजूदा मुख्यमंत्री पर मुकदमा चला रहे हैं। कोई उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहा है और आप कहते हैं कि यह हवाला की बातचीत है। जिस व्यक्ति ने पैसे दिए हैं, उसने इससे इनकार किया है। मेरे और विनोद चौहान के बीच कोई नियमित चैट नहीं होती है। चूंकि चौहान का नंबर मेरे फोन में सेव है, इसलिए माना जा रहा है कि उनकी पोस्टिंग मैंने ही करवाई है। मैं ऐसे सबूतों से हैरान हूं।’
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया। एक दिन पहले ईडी ने इसी अदालत में दावा किया था कि केजरीवाल ने ‘साउथ ग्रुप’ से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के लिए किया था। केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि इस घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी इस अपराध में शामिल है और इसके मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल भी दोषी हैं।
वहीं केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि पूरा मामला बयानों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए सरकारी गवाहों को रिश्वत दी गई थी। उन्हें जमानत और माफ़ी का लालच दिया गया। हालांकि, ईडी ने कहा कि सरकारी गवाहों को कानून के तहत माफ़ी दी जाती है। ऐसा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।