Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जनामत मिलने वाली थी जिसे लेकर उनके पाटी के अंदर काफी खुशी का महोल था लेकिन अब यह महौल झटका बन गया है बता दें कि इन्हें निचली अदालत से जमानत मिली थी लेकिन हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई में रोक लगा दी हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की बाक सामने आने के बाद इस आदेश को दिल्ली के हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। जिसे बाद इस जमानत को रोकना पड़ा। वहीं ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और इस दौरान उनको रिहा करने से जांच पर सीधा असर पड़ेगा और यह भी हो सके का हम कभी भी सच तक नहीं पहुंच पाएं साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर हैं और इसे लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह सब सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की सारी दलील को ठुकरा दिया, जिससे मुख्यमंत्री को बड़ा झटका लगा साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने की जरूरत नहीं है और जस्टिस सुधीर जैन ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश का प्रभावी नहीं होगा।
दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक दिन पहले निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, जिसके विरोध में ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा इस मामले पर सुनवाई कर रही है। वहीं जब हाईकोर्ट से केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई तब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी साफ दिख रहा है। अभी तो ट्रायल है अभी तक कोर्ट का आदेश नहीं आया है लेकिन फिर मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई है?