Agniveer Reservations: हरियाणा सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा कि अपनी सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को हरियाणा में सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। अग्निपथ योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 14 जून 2022 को लागू किया था। अग्निवीरों को 4 साल के लिए इस योजना के तहत भारतीय सेना में तैनात किया जाता है।
मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा, “हमारी सरकार राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में हरियाणा में अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगा।”
इसके अलावा अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। नायब सिंह सैनी ने कहा, “हम इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट भी देंगे।”
हालांकि, यह छूट अग्निवीरों के पहले बैच के लिए पांच साल के लिए होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को ग्रुप सी में 5% और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण देगी।
राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के लिए सब्सिडी की भी घोषणा की। सीएम सैनी ने कहा, “अगर किसी औद्योगिक इकाई द्वारा अग्निवीरों को 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार भी उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये प्रति वर्ष की सब्सिडी देगी।”
सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ में भी 10 फीसदी आरक्षण
इससे पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के प्रमुखों ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार, उनके बलों में 10 फीसदी पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।
सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह, उनके बीएसएफ समकक्ष नितिन अग्रवाल और सीआरपीएफ महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब सेना, नौसेना और वायु सेना में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए ‘अग्निपथ भर्ती योजना’ पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है।
सिंह ने कहा, “केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसी के अनुरूप सीआईएसएफ भी पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए प्रक्रिया तैयार कर रहा है।”
सीआईएसएफ प्रमुख ने कहा कि भविष्य में कांस्टेबल पद पर सभी भर्तियों में 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे।