Sanjay Raut Convicted In Defamation Case: शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (UBT) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव (Metropolitan Magistrate Mazagaon) ने गुरुवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ मेधा किरीट सोमैया की तरफ से दायर की गई शिकायत पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत को मानहानि केस में दोषी ठहराया है।
शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (UBT) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना (Uddhav Balasaheb Thackeray) सांसद संजय राउत मानहानि के मामले में दोषी पाए गए हैं। राउत को 15 दिन कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शिवडी के सिटी मजिस्ट्रेट (City Magistrate) ने यह फैसला सुनाया। इस संबंध में पूर्व BJP सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2022 में मेधा सोमैया (Medha Somaiya) ने संजय राउत (sanjay raut) के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया। क्योंकि उन्होंने उन पर शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था। अब संजय राउत अदालत में पेश होंगे और जमानत के पात्र हैं क्योंकि उन्हें 15 दिनों की जेल हुई है।
मेधा सोमैया की पहली प्रतिक्रिया
इस बीच फैसले के बाद याचिकाकर्ता मेधा सोमैया (Petitioner Medha Somaiya) ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि उनका न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। मेरे परिवार पर आरोप लगाते हुए बच्चों को निशाना बनाया गया। मैं वैसे ही लड़ी जैसे एक सामान्य शिक्षक लड़ता है। मेधा सोमैया ने कहा, मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूं। संजय राउत पर IPC Act 499 के तहत केस दर्ज किया गया था।
मीरा भयंदर शहर में 154 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया। भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया (Former MP Kirit Somaiya) की पत्नी मेधा सोमैया के यूथ फाउंडेशन को सोलह शौचालयों के निर्माण का ठेका दिया गया। उन्होंने मीरा-भयंदर नगर निगम के अधिकारियों को जाली कागज़ात सौंपे और उनके साथ धोखाधड़ी की। इसके अलावा, संजय राउत ने उन पर शौचालय के बिल के रूप में 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा लेने का आरोप लगाया।
उस वक्त राउत ने कहा था कि शौचालय घोटाला पर्यावरण खराब होने के आधार पर किया गया है। राउत ने देवेंद्र फडणवीस से भी जवाब देने की अपील की थी। फिर राउत बनाम सोमैया मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मेधा सोमैया अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए मुंबई की शिवड़ी कोर्ट पहुंची थीं। उन्होंने संजय राउत पर मानहानि का दावा भी करते हुए कहा कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं।