Madani Masjid Case: कुशीनगर मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- अवमानना करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा
कुशीनगर में मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने डीएम समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अवमानना करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
Madani Masjid Case: कुशीनगर में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिर से आदेश दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी कदम हमारे आदेशों का उल्लंघन होगा। जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने डीएम समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया और कहा कि अवमानना करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
मामला कुशीनगर के मदनी मस्जिद का है
कुशीनगर में मदनी मस्जिद का एक हिस्सा इस महीने की शुरुआत में बुलडोजर से गिरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है और पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक ढांचे को नहीं गिराया जाएगा।
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9 फरवरी को हुई थी बुलडोजर की कार्रवाई
9 फरवरी को कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। प्रशासन ने मदनी मस्जिद के अवैध हिस्सों को ढहा दिया था। इस घटना को लेकर काफी हंगामा हुआ था और विपक्ष ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था।
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मस्जिद को गिराने का आदेश नगर निगम की अधिशासी अभियंता मीनू सिंह ने दिया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर प्रदेश में आपसी वैमनस्य फैलाया जा रहा है।
अजय राय ने कहा कि पहले बहराइच, फिर संभल और फिर कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर इसी मंशा को पूरा करने के लिए बुलडोजर चलवाया गया। 8 फरवरी को जैसे ही हाईकोर्ट का स्थगन आदेश खत्म हुआ, प्रशासन ने अगले दिन रविवार को छुट्टी के दिन बुलडोजर चलवा दिया।
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