Akhilesh Yadav News: “यादव को मार डालो”….अखिलेश यादव को धमकी, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कन्नौज सांसद अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली थी। अब इस मामले में अदालत ने पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।
Akhilesh Yadav News: गौतमबुद्ध नगर की कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (samajwadi party) के नेता अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह आदेश अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता रामसरण नागर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
यह मामला 12 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया (social media) पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को जान से मारने की धमकी दे रहा था।
रामसरण नागर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
इसके बाद, उन्होंने अदालत में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने सूरजपुर कोतवाली पुलिस को अमरेन्द्र प्रताप सिंह और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर हुई घटना होने के कारण, भौगोलिक सीमा का कोई बंधन नहीं है।
अदालत ने यह भी कहा कि अगर क्षेत्राधिकार की समस्या होती है, तो “शून्य एफआईआर” दर्ज की जा सकती है, और फिर उसे सही जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है।
इस आदेश के बाद, सूरजपुर पुलिस को अब इस मामले में औपचारिक जांच शुरू करनी होगी।
यह मामला राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ ऑनलाइन धमकियों की बढ़ती चिंता को उजागर करता है, और उन कानूनी कार्रवाइयों को दर्शाता है जो की जा सकती हैं।
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