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NGT Action: NGT ने आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) पर ठोंका दो करोड़ का जुर्माना

आगरा। ताजनगरी आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण (Agra Deveplopment Authroity) पर एनजीटी ने चाबुक चलाया है। सीवर निस्तारण ना कर पाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने एडीए पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है । पूरा मामला एक निजी कॉलोनी से जुड़ा है ।

बिल्डर ने सीवरेज न बनाकर सड़क पर पानी छोड़ दिया


शमसाबाद रोड स्थित नालंदा टाउन एडीए ( ADA) एप्रूव्ड कालोनी है। इस कॉलोनी को डेवलेप करने वाले बिल्डर ने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट ना लगा कर, सीवरेज का गंदा पानी सीधे सड़क पर ही छोड़ दिया था। इस मामले में क्षेत्रीय नागरिकों ने एनजीटी में शिकायत की थी ।

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इस शिकायत पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने एडीए की गंभीर लापरवाही मानी। इसके लिए दोषी मानते हुए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना एडीए पर ठोंक दिया । इस मामले में एनजीटी ने एडीए (ADA) को भी चेतावनी दी थी । सीवरेज निस्तारण में फेल हो जाने की वजह से ही एनजीटी ने जुर्माना लगाया ।

आगरा की कालोनी में भरा पानी


इतना ही नहीं बरौली अहीर और शमसाबाद रोड की 62 कालोनियों में भी सीवर निस्तारण की व्यवस्था के ना होने के आरोप भी एडीए पर लगाये गए हैं । NGT द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) पर दो करोड़ का जुर्माना ठोंके जाने की शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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