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Bakrid 2025: दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने जारी की एडवाइज़री, अवैध बलि और पशु क्रूरता पर पूर्ण प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने बकरीद के अवसर पर पशु कल्याण, सार्वजनिक स्वच्छता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से सख्त एडवाइजरी जारी की है। यह त्योहार 7 जून 2025 को मनाया जाएगा। सरकार की ओर से आज जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध बलि और हत्या पूरी तरह गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Bakrid 2025: दिल्ली सरकार ने बकरीद के अवसर पर पशु कल्याण, सार्वजनिक स्वच्छता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से सख्त एडवाइजरी जारी की है। यह त्योहार 7 जून 2025 को मनाया जाएगा। सरकार की ओर से आज जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध बलि और हत्या पूरी तरह गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही दी जा सकेगी बलि

एडवाइजरी के अनुसार, बलि केवल नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही दी जा सकती है। किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, गली, पार्क या खुले क्षेत्र में जानवरों की बलि देना सख्त वर्जित है। यह कदम सार्वजनिक स्वच्छता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

सोशल मीडिया पर फोटो-वीडियो साझा करने पर रोक

बलि की रस्मों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने पर भी सरकार ने रोक लगाई है। इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करने से रोकना और किसी भी प्रकार की अशांति को टालना है।

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विकास मंत्री कपिल मिश्रा का बयान

दिल्ली के विकास मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा, “दिल्ली सरकार हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। त्योहार के उत्सव के दौरान किसी भी अवैध बलि या क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील है कि वे इस एडवाइजरी का पूरी निष्ठा से पालन करें।”

लागू कानून और प्रावधान

एडवाइजरी विभिन्न मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप है, जिनमें शामिल हैं:

पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960
पशु परिवहन नियम, 1978
स्लॉटर हाउस नियम, 2001
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006
दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994

इन कानूनों के तहत कई पशुओं की हत्या या बलि पर रोक है, विशेष रूप से गर्भवती जानवर, तीन महीने से छोटे बच्चों वाली मवेशी, और बिना पशु चिकित्सक प्रमाणन के जानवर। ऊंट को खाद्य जानवर नहीं माना जाता, इसलिए उसकी कुर्बानी भी गैरकानूनी है।

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अधिकारियों को दिए गए निर्देश

एडवाइजरी सचिव-सह-आयुक्त (विकास), सभी जिलाधिकारियों (DM), पुलिस उपायुक्तों (DCP), MCD कमिश्नर और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। इन्हें निर्देश दिया गया है कि बकरीद के दौरान कानूनों का सख्ती से पालन करवाएं और उल्लंघन करने वालों पर तुरन्त कार्रवाई करें।

नागरिकों से सहयोग की अपील

सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे एडवाइजरी का पालन करें और किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। इससे त्योहार को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और कानूनी तरीके से मनाने में मदद मिलेगी।

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Sarita Maurya

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