Bank Licence Cancelled: पिछले बुधवार (wednesday) को भारतीय रिजर्व बैंक(Reserve Bank of india ) ने पर्याप्त पूंजी (effecient money) और कमाई की सुविधा(Source of earning) न होने के कारण महाराष्ट्र के द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक( The City Co-operative Bank of Maharashtra) का लाइसेंस(License) रद्द(Cancel) कर दिया। रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त (Co-operative Commissioner of Maharashtra) और सहकारी मुद्दों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश दिया है ।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय कमजोरियों और दूसरी नियामकीय लापरवाहियों के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आज से बैंक का संचालन बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। खबर के मुताबिक , रिजर्व बैंक ने,19 जून, 2024 को सहकारी बैंक ने ऑपरेशन को समाप्त कर दिया है।
87 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने का है हक :
खबरों के अनुसार, रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब है कि बैंक अब अपनी सभी ऑपरेशन्स बंद करेगा। रिजर्व बैंक ने बताया कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक वर्तमान में अपनी जमाराशि को पूरा करने में असमर्थ है। इससे बैंक के ग्राहकों और जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।रिजर्व बैंक ने बताया कि मुंबई में स्थित सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई का स्रोत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में बैंक अपनी जमाराशि को पूरा करने में असमर्थ है। उन्होंने बताया कि अगर बैंक को व्यवसाय चालित करने की अनुमति दी जाती है तो इससे जनहित पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने इस परिणामस्वरूप में सहकारी बैंक को ‘बैंक का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित’ कर दिया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है। यह उनके द्वारा दूसरे बैंक के लाइसेंस कैंसिल करने के बाद की दूसरी बार है।