नई दिल्ली: भाजपा नेता तेजिन्दर सिंह बग्गा को मंगलवार को हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।अदालत ने बग्गा की 5 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। माहोली की एक कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये थे। इस मामले में कोर्ट के इस फैसले से पंजाब पुलिस को बग्गा को गिरफ्तार करने की मंशा को झटका लगा है।
हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट से 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक मिलने के बाद तेजिन्दर सिंह बग्गा ने कहा कि इस फैसले से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को समझ जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। उन्होने कहा कि केजरीवाल के संबंध में कहा कि सौ जूते खाये और सौ प्याज भी। बग्गा ने केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि केजरीवाल उनके खिलाफ एक क्या, सौ मुकदमें भी दर्ज करवा दें, तब भी वे झुकने वाले नहीं हैं।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा की कथित विवादित टिप्पणी मामले में माहोली(पंजाब) में दर्ज मामले में पिछले सप्ताह बग्गा को जनकपुरी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराकर तेजिंदर सिंह बग्गा को हरियाणा में पंजाब पुलिस से छुड़वा लिया था।
इस मामले में माहोली कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिये थे, लेकिन उसी दिन बग्गा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, और कोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिफ्तारी पर रोक लगायी था। इस मामले में मोहाली कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने मंगलवार को बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है।