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Bihar reservation cancellation:नीतीश सरकार को बड़ा झटका, आरक्षण बढ़ाने का आदेश हुआ रद्द

Bihar reservation cancellation: बिहार(Bihar) की नितीश सरकार(Nitish Government) को पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) से एक बड़ा झटका लगा है।राज्य सरकार(State Government) द्वारा शिक्षण संस्थानों(Education department) व सरकारी नौकरियों(Government jobs) में एससी(Sc) /एसटी(ST) /ईबीसी(EBC) व अन्य पिछड़े वर्गों को राज्य सरकार (State Government) के 65 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून( Law) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट (High court) ने बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट (High court) ने बिहार सरकार (Bihar Government) के आरक्षण सीमा बढ़ाने के फैसले को खारिज कर दिया है। बिहार में आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के राज्य सरकार(statwGovernment) के फैसले को हाई कोर्ट (High court) ने रद्द कर दिया है ।याचिकाकर्ता गौरव कुमार (Gaurav Kumar) और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt)ने 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर अपना फैसला सुनाया।


याचिका कब हुई दायर:
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में आरक्षण की सीमा को 65 प्रतिशत करने के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठ ने एक जनहित याचिका दायर की । इस याचिका में उन्होंने बिहार में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी।याचिकाकर्ताओं ने इन पर तुरंत रोक लगाने की भी मांग की है। बता दें कि 10 नवंबर 2023 को बिहार विधान मंडल में संशोधन बिल पास हुआ और 18 नवंबर को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इस बिल को मंजूरी दी थी।


21 नवंबर को बिहार सरकार ने गजट पेश किया था
बिहार सरकार ने आरक्षण संशोधन बिल के जरिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया था। इसमें 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण भी जोड़ दिया गया। जिससे कुल आरक्षण 75 फीसदी हो गया । 21 नवंबर को बिहार सरकार ने इस बारे में गजट प्रकाशित कर दिया। अब से शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को 65 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

Mansi Negi

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