पटना: बिहार के मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली राजद विधायक अनंत सिंह को पटना की एमपी-एमएलए की विशेष जज त्रिलोकी दुबे की अदालत ने उनके घर से 2019 में एके-47 बरामदगी मामले में दस साल की सजा सुनायी है। उन्हें इस मामले में 14 जून को दोषी करार दिया है, लेकिन सजा सुनाने के लिए अदालत ने 21 जून की तारीख तय की थी। आज अदालत ने विधायक अनंत सिंह दस साल के कारावास की सजा सुनायी, हालांकि वे इस मामले में ही पिछले करीब तीन साल से पटना की बेउर जेल में बंद हैं।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में जनपद बाढ की एएसपी लिपि सिंह ने हथियारों की तस्करी मामले में विधायक अनंत सिंह के गांव लदवां स्थित पैतृक आवास पर करीब 11 घंटे तक सर्च आपरेशन चलाया था, जहां से पुलिस को विधायक के पैतृक आवास से एके-47 रायफल, 33 जिंदा कारतूस और दो हैंड ग्रैनेड बरामद किये थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अनंत सिंह के घर के केयरटेकर को गिरफ्तार किया था।
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विधायक अनंत सिंह को जैसे ही अपने घर से पुलिस द्वारा एके-47 रायफल, कारतूस और हैंड ग्रैनेड की बरामदगी का पता चला, वे दिल्ली आ गये थे। बिहार सरकार के हाथों गिरफ्तारी से बचने के लिए अनंत सिंह को दिल्ली की साकेत अदालत में आत्म-समर्पण करना पड़ा था। हालांकि बाद में पटना पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले जाने में सफल रही थी। इसके अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। वे तभी से यहां बेउर जेल में विचाराधी कैदा के रुप में बंद हैं, लेकिन अब अनंत सिंह एक बतौर सजायफ्ता कैदी जेल में रहेंगे।