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सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत

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Kejriwal Bail News LIVE Updates Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल को शनिवार 16 मार्च को दिल्ली की एक अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन का पालन करने में विफलता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने के बाद अदालत ने उन्हें 15,000 रुपये का बांड भरने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगी।

Enforcement Directorate के समन की अवहेलना के आरोपों का सामना कर रहे केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश हुए। अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई।

आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रमुख (Legal Head) संजीव नासियार ने संवाददाताओं से कहा, “अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल को तलब किया था। उस समय वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल हुए थे, जब उन्हें फिर से निर्देश दिया गया तो उन्होंने कहा कि वह खुद कोर्ट जाकर पेश होंगे। वह आज 16 मार्च शनिवार को अदालत में पेश हुए और उन्होंने जमानत बांड जमा किया साथ ही जमानत मंजूर कर ली गई।”

ईडी, आप विधायक और वकील मदन लाल ने मीडिया को बताया, “यह एक जमानती अपराध है और हमारा मानना है कि यह एक अनुचित मामला है अब इस पर हमारी बहस 1 अप्रैल को होगी।”

विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बताया, “ईडी द्वारा दायर शिकायतों के मामले में उन्हें 15,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत मिल गई है। वह जमानत पर हैं और अदालत ने उनसे ईडी के समन का जवाब देने के लिए कहा है।” कानून का पालन करें। कानून का पालन करना उस व्यक्ति के लिए उचित है जिसने संविधान की शपथ ली है।”

बता दे कि, आप नेता रीना गुप्ता ने इस पूरे मामले को “राजनीतिक प्रतिशोध” बताते हुए चुनाव आयोग द्वारा सामने आए चुनावी बांड डेटा पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि, “हम शुरू से ही कह रहे हैं कि यह एक राजनीतिक प्रतिशोध है और आधारहीन मामला है और इसका कोई सबूत भी नहीं मिला है।”

उन्होंने आगे यह भी कहा, “देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा चुनावी बांड का मामला है। भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। भाजपा ने बड़े पैमाने पर धन के लिए चुनावी बांड का इस्तेमाल किया।”

इससे पहले गुरुवार को, केजरीवाल ने ईडी की शिकायतों के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (Additional Chief Metropolitan Magistrate) द्वारा जारी समन को चुनौती देने के लिए सत्र न्यायालय का रुख किया था। ये शिकायतें दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में समन का कथित तौर पर अनुपालन न करने से संबंधित थीं।

केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद उत्पाद नीति मामले में अदालत में पेश होने पर सहमति जताते हुए ईडी के साथ सहयोग करने पर सहमति जताई। उन्होंने अब तक 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 2 नवंबर और 22 दिसंबर को ईडी के आठ समन को नजरअंदाज कर दिया है और उन्हें “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताया है।

7 मार्च को केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) की धारा 50 के तहत जारी किए गए पिछले चार समन पर उपस्थित होने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज की।

इससे पहले ईडी ने बंद हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर उपस्थित होने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उस मामले में आज सुनवाई हुई।

Chanchal Gole

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