CRPF News: CRPF जवान की गुप्त शादी से मचा हड़कंप, क्या प्यार ने पार की देशभक्ति की हदें?
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर उल्लंघन के चलते 41वीं बटालियन के जवान सीटी/जीडी मुनीर अहमद को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह निर्णय उनके एक पाकिस्तानी महिला से गुप्त रूप से विवाह करने और उसकी वीजा वैधता समाप्त होने के बाद भी उसे भारत में शरण देने के आरोपों के चलते लिया गया।
CRPF News: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर उल्लंघन के चलते 41वीं बटालियन के जवान सीटी/जीडी मुनीर अहमद को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह फैसला CRPF जवान के एक पाकिस्तानी महिला से गुप्त रूप से विवाह करने और उसकी वीजा वैधता (visa validity) समाप्त होने के बाद भी उसे भारत में शरण देने के आरोपों के चलते लिया गया।
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गोपनीय विवाह और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन
मुनीर अहमद ने फोन पर वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी नागरिक मेनल खान से निकाह किया था, लेकिन इसकी सूचना उन्होंने अपने विभाग को नहीं दी। आंतरिक जांच में यह सामने आया कि उन्होंने न केवल अपनी शादी को गुप्त रखा, बल्कि अपनी पत्नी के वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी उसे भारत में रहने की अनुमति दी। यह कृत्य न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे देश की सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हुआ।
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सीआरपीएफ की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति
CRPF ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और मुनीर अहमद को सेवा से बर्खास्त कर दिया। बल ने स्पष्ट किया कि सभी कर्मियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सेवा शर्तों का पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से पालन करें, विशेषकर जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी स्थितियों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति लागू की जाती है।
मामला कब हुआ उजागर?
यह मामला तब उजागर हुआ जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया। मेनल खान को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश मिला, हालांकि उन्होंने वीजा विस्तार के लिए पहले ही आवेदन किया था जो अब तक लंबित है। जब उन्हें अटारी-वाघा बॉर्डर की ओर डिपोर्ट करने ले जाया जा रहा था, तभी उनके वकील ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया, जिसके चलते उनकी वापसी फिलहाल टल गई।
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