Dehradun Nagar Nigam: देहरादून नगर निगम का लाइसेंस शुल्क प्रस्ताव, व्यापारियों में असंतोष, 93 आपत्तियां दर्ज
देहरादून नगर निगम ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस शुल्क लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे व्यापारियों में नाराजगी है। 93 से अधिक आपत्तियां दर्ज हुई हैं। 31 मई के बाद समिति का गठन कर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
Dehradun Nagar Nigam: नगर निगम देहरादून द्वारा दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस शुल्क लागू करने की योजना के खिलाफ व्यापारिक समुदाय ने नाराज़गी जताई है। व्यापारी संगठनों की ओर से अब तक इस प्रस्ताव पर 93 लिखित आपत्तियां निगम को सौंपी जा चुकी हैं। निगम प्रशासन ने आपत्तियों की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की है, जिसके बाद एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति व्यापारिक प्रतिनिधियों और निगम अधिकारियों के साथ मिलकर अंतिम निर्णय लेगी।
व्यापारी वर्ग का विरोध जारी, नहीं निकला कोई समाधान
नगर निगम के इस फैसले को लेकर विभिन्न व्यापार संगठनों ने कई बार मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त से बातचीत की, लेकिन अब तक किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका है। व्यापारियों का कहना है कि यह नया शुल्क आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला है, जिससे छोटे व्यापारियों को विशेष रूप से नुकसान होगा। निगम ने अब व्यापारियों की राय जानने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है, जिसमें हर व्यापार वर्ग से एक-एक प्रतिनिधि शामिल किया जाएगा।
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कानूनी आधार और नियमावली
नगर निगम देहरादून ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (उत्तराखंड में प्रवर्तित) की धारा 541 के तहत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। इसके लिए 17 मई को एक बायलॉज जारी की गई है, जो उसी दिन से प्रभावी मानी गई है। हालांकि यह एक अनंतिम नियमावली है, और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम नियम लागू किया जाएगा।
नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए अब लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शुल्क का भुगतान निगम कार्यालय में निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा। सरकार को भी यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह उपविधियों में संशोधन कर छूट या बदलाव कर सके।
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लाइसेंस शुल्क की श्रेणियां और दरें
नगर निगम ने विभिन्न व्यवसायों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क की दरें तय की हैं:
बैंक्वेट हॉल/होटल/लॉज: ₹20,000 से ₹2 लाख (पंजीकरण), ₹10,000 से ₹50,000 (नवीनीकरण)
अस्पताल/नर्सिंग होम: ₹25,000 से ₹1 लाख (पंजीकरण), ₹10,000 से ₹50,000 (नवीनीकरण)
प्राइवेट क्लीनिक/पैथ लैब/मेडिकल शॉप: ₹15,000 से ₹50,000 (पंजीकरण), ₹8,000 से ₹30,000 (नवीनीकरण)
पशु अस्पताल/क्लीनिक/पेट शॉप: ₹10,000 से ₹15,000 (पंजीकरण), ₹5,000 से ₹8,000 (नवीनीकरण)
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हुक्का बार: ₹10,000 (पंजीकरण), ₹5,000 (नवीनीकरण)
बीयर बार: ₹30,000 (पंजीकरण), ₹15,000 (नवीनीकरण)
अंग्रेज़ी शराब की दुकान: ₹50,000 (पंजीकरण), ₹30,000 (नवीनीकरण)
देशी शराब की दुकान: ₹30,000 (पंजीकरण), ₹15,000 (नवीनीकरण)
इंपोर्टेड वाइन शॉप: ₹1 लाख (पंजीकरण), ₹50,000 (नवीनीकरण)
शॉपिंग मॉल: वार्षिक भवन कर का 0.5% या ₹50,000 (जो भी अधिक हो)
मेयर की प्रतिक्रिया
मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि 31 मई तक व्यापारियों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। उसके बाद एक समन्वय समिति बनाई जाएगी जिसमें निगम अधिकारी और व्यापारिक प्रतिनिधि मिलकर निर्णय लेंगे कि लाइसेंस शुल्क किस दर पर और किन शर्तों पर लागू किया जाए।
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