Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला आप सबको याद ही होगा, जिस वजह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल की सजा मिली है। दरअसल आपको बता दें की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, हाई कोर्ट ने केजरीवाल कि जमानत पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने निचली अदालत के फैसले को बर्खास्त कर दिया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि “निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया है वह सही नहीं है और उस समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है”। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि “हमने दोनों पक्षों की बात सुनी हैं लेकिन निचली अदालत में एकतरफा सुन कर फैसला किया है इसलिए अदालत में पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी शर्तो पर ध्यान नहीं दिया गया था और तभी यह फैसला सुनाया गया है।
High court ने निचली अदालत पर की टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला रद्द करने के बाद निचली अदालत पर टिप्पणी की है इसमें कहा है कि “इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुमति थी।” दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले निचली अदालत में इस मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी जिस पर हाई कोर्ट ने 25 जून तक फैसला आने तक रोक लगाया और अब हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला को ठुकरा दिया। बता दें कि ईडी ने केजरीवाल की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी की माने तो उनके अनुसार निचली अदालत में एक तरफा केजरीवाल को जमाने दी। ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करना कहीं कहीं गलत कदम हो सकता है क्योंकि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इस दौरान दिल्ली की पूरी भाग दौर उनके हाथ में ही है।
10 में को मिली थी केजरीवाल को जमानत
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 10 मई लोकसभा चुनाव को लेकर जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए एक जून तक के लिए जमानत करने का आदेश दिया, उसके बाद 2 जून को खुद जेल जाने की भी बात कही थी।
जाने क्या है शराब घोटाला
बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक नई पॉलिसी लाई थी जिसके तहत दिल्ली की सारी सरकारी शराब की दुकाने नीजी हाथों में चली गई थी जिसमें दावा किया गया था कि इस वजह से शराब माफिया का राज खत्म हो जाएगा और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ने लगेगा।