UTTARAKHAND UCC: यूसीसी को धामी कैबिनेट से मंजूरी, उत्तराखंड में 26 जनवरी से लागू होने की संभावना
UTTARAKHAND UCC: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में नियमावली में किए गए संशोधनों को स्वीकृति दी गई, जिससे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसे लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
UTTARAKHAND UCC: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। सोमवार को सचिवालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में यूसीसी नियमावली में किए गए आंशिक संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है, जहां 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूसीसी लागू हो सकता है।
कैबिनेट बैठक में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक का मुख्य उद्देश्य यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली पर चर्चा और उसकी मंजूरी था। बैठक में नियमावली में किए गए संशोधनों पर चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले, शासन स्तर पर गठित विशेषज्ञ समिति ने संशोधित नियमावली को परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा था। विधि विभाग की समीक्षा के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
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आदर्श आचार संहिता के बीच मिली अनुमति
वर्तमान में उत्तराखंड में निकाय चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में कैबिनेट बैठक के आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से विशेष अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद सचिवालय में यह बैठक आयोजित की गई। लगभग आधे घंटे तक चली इस बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी देकर इसे लागू करने का रास्ता साफ कर दिया गया।
26 जनवरी को हो सकता है यूसीसी लागू
सूत्रों के अनुसार, उत्तराखंड सरकार गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है, तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां यूसीसी प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही यूसीसी को उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया था और इसे लागू करने का वादा किया था।
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यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया
धामी सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसने विस्तृत नियमावली तैयार की। इस नियमावली में राज्य की विविधता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन किए गए। अब, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद, यह नियमावली 26 जनवरी से प्रभावी हो सकती है।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है, जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार और गोद लेने जैसे मुद्दों पर समान प्रावधान होंगे। यूसीसी का उद्देश्य देश में समानता को बढ़ावा देना और धार्मिक व जातीय आधार पर विभाजन को कम करना है।
धामी सरकार का बड़ा कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार का यह कदम उत्तराखंड को विकास और समानता के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि यूसीसी न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बनेगा।
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