PM Mother AI Video: पीएम मोदी की मां पर AI वीडियो बनाने पर कार्रवाई, कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज

PM Mother AI Video: दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर कांग्रेस द्वारा अपलोड किए गए एआई वीडियो पर मामला दर्ज किया है। भाजपा की शिकायत के आधार पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आईटी सेल को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
एफआईआर आईपीसी की धारा 318(2)/336(3)/336(4)/340(2)/352/356(2)/61(2) के तहत दर्ज की गई है। एफआईआर संख्या 0050 है। 10 सितंबर को, बिहार कांग्रेस ने एआई द्वारा निर्मित एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनके दिवंगत हमशक्ल दिखाई दे रहे थे। भाजपा ने कांग्रेस पर इस “घृणित” वीडियो के साथ सारी हदें पार करने का आरोप लगाया और इसे देश की सभी माताओं और बहनों का अपमान बताया।
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भाजपा नेता ने दर्ज कराई थी शिकायत
भाजपा दिल्ली के चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता द्वारा 12 सितंबर को दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत में कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 10 सितंबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक डीपफेक/एआई जनित वीडियो प्रसारित किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी दिवंगत मां के साथ दिखाकर उनकी छवि, सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है।
शिकायत में कहा गया है कि यह कृत्य भारत की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का अपमान है। यह महिलाओं, विशेषकर मातृत्व की गरिमा का मखौल उड़ाता है। यह लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला है और समाज में अशांति, घृणा और झूठ फैलाने का प्रयास है।
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प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि इस वीडियो के ज़रिए प्रधानमंत्री और उनकी माँ की छवि को विकृत किया गया है। महिलाओं के सम्मान, त्याग और बलिदान का अपमान किया गया है। राजनीतिक लाभ के लिए फ़र्ज़ी सामग्री का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह किया गया है। यह कृत्य न केवल व्यक्तिगत आक्षेप का मामला है, बल्कि राष्ट्र की नैतिकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है।
उन्होंने अनुरोध किया कि इस मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की जाए और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। आईपी लॉग आदि तकनीकी जानकारी का पता लगाया जाए। दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और कड़ी सजा दी जाए।
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प्राथमिकी दर्ज करने की मांग
उन्होंने भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 356 (मानहानि), धारा 336 (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जालसाजी), धारा 351 (शांति भंग करने वाली सामग्री का प्रसार), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66डी और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत मामला दर्ज करने का आग्रह किया।
उन्होंने पुलिस शिकायत में कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी मां की गरिमा की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत द्वारा स्थापित कई मिसालें व्यक्तिगत गरिमा और मानहानि की रक्षा करती हैं।

