Haldwani Railway Land:सुप्रीम कोर्ट की उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक, अभी नहीं चलेगा बुलडोजर
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अतिक्रमण हटाने पर बेघर होने वाले लोगों को बसाने का क्या प्रबंध किया गया है। इस विषय पर भी कोर्ट ने जानकारी देने के लिए कहा है। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी रेलवे की 27 एकड़ भूमि को मुक्त कराने के आदेश दिये थे।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के हल्द्वानी रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार व रेलवे विभाग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जबाव देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का फैसला गलत है। उन्होने कहा कि रेलवे का विकास कार्य रुकना नहीं चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बेशक यह अतिक्रमण का मामला है, लेकिन इसका मानवीय पहलू भी है।
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उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारी सरकार पहले ही कोर्ट को बता चुकी है कि यह भूमि रेलवे की है। उन्होने कहा कि उनकी सरकार कोर्ट के नोटिस का सयम पर जबाव दाखिल करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अतिक्रमण हटाने पर बेघर होने वाले लोगों को बसाने का क्या प्रबंध किया गया है। इस विषय पर भी कोर्ट ने जानकारी देने के लिए कहा है। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को हल्द्वानी रेलवे की 27 एकड़ भूमि को मुक्त कराने के आदेश दिये थे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिलहाल यह मामला शांत हो गया है। पिछले कई दिन से हल्द्वानी में राजनीति शुरु हो गयी थी। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम राजनीति चमकाने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल तक भेज दिया था। अब देखना है कि इस मसले को लेकर एक माह बाद क्या राजनीति होती है।