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Haryana Government: हरियाणा में नई शराब नीति लागू, जानिए जुर्माने के नए नियम और गाइडलाइन

हरियाणा सरकार ने शराब बिक्री से जुड़ी बड़ी नीतिगत घोषणा करते हुए नई आबकारी नीति 2025-27 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें कई अहम सामाजिक और प्रशासनिक सुधार किए गए हैं।

Haryana Government: हरियाणा सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री और नियंत्रण से जुड़ी नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य जिम्मेदार शराब सेवन को बढ़ावा देना और छोटे गांवों की सामाजिक संरचना की रक्षा करना है।

नई नीति के तहत अब उन गांवों में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, जिनकी आबादी 500 या उससे कम है। साथ ही, शराब के प्रचार-प्रसार पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह नीति 12 जून 2025 से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी यानी कुल 21.5 महीनों तक।

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CM सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक

राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नई आबकारी नीति 2025-27 को मंजूरी दी गई। इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि आबकारी नीति को अब वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के अनुरूप लागू किया जाएगा, ताकि नीतिगत निर्णयों में समरूपता लाई जा सके।

छोटे गांवों में नहीं खुलेगी शराब की दुकान

नई नीति के अनुसार, “ऐसे सभी गांव जिनकी जनसंख्या 500 या उससे कम है, वहां किसी भी प्रकार के उप-विक्रेता (सब-वेंड) को शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।” यह निर्णय सामाजिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में शराब के दुष्प्रभावों को रोका जा सकेगा।

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शराब के विज्ञापनों पर सख्त रोक

नई आबकारी नीति में शराब के प्रचार पर कड़ा नियंत्रण किया गया है। अब कोई भी विज्ञापन, चाहे वह लाइसेंस क्षेत्र के अंदर ही क्यों न हो, अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना भरना होगा।

  • पहली बार उल्लंघन पर ₹1 लाख जुर्माना
  • दूसरी बार पर ₹2 लाख जुर्माना
  • तीसरी बार पर ₹3 लाख जुर्माना
  • चौथी बार नियम तोड़ने पर संबंधित ज़ोन की लाइसेंसिंग रद्द की जा सकती है>

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21.5 महीने तक लागू रहेगी नीति

सरकार ने यह नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक के लिए लागू की है, जिसकी कुल अवधि 21.5 महीने होगी। इसके बाद से हर साल की नई आबकारी नीति अप्रैल से मार्च तक के वित्त वर्ष के अनुसार लागू की जाएगी।

सामाजिक-प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम

नई आबकारी नीति में न सिर्फ शराब बिक्री के भौगोलिक दायरे को सीमित किया गया है, बल्कि राज्य में प्रचार और बिक्री के तौर-तरीकों को भी सख्त बनाया गया है। इसके जरिए सरकार का उद्देश्य है कि शराब का सेवन एक नियंत्रित और जिम्मेदार गतिविधि के रूप में देखा जाए, जिससे सामाजिक संतुलन बना रहे।

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