Hathras Gangrape News: राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुश्किलें, हाथरस गैंगरेप मामले में राहुल गांधी के केस की 24 मार्च को होगी अगली सुनवाई
हाथरस की सांसद-विधायक अदालत (MP-MLA Coart) ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दाखिल मानहानि परिवाद की सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है। एक अधिवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। मानहानि परिवाद का यह मामला हाथरस दुष्कर्म मामले से संबंधित है।
Hathras Gangrape News: हाथरस गैंग रेप मामले पर दिए गए एक बयान को लेकर मानहानि मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब इस मामले में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हाथरस मामले को लेकर दिए एक बयान को लेकर मानहानि की शिकायत दर्ज की गई थी। शनिवार को हाथरस कोर्ट में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया, “राहुल गांधी को लेकर हमने तीन कंप्लेंट फाइल की है। इसमें एक राम कुमार, दूसरी लव कुश और तीसरी रवि की है। शनिवार की डेट राम कुमार के केस की थी। इसमें राम कुमार का बयान दर्ज किया गया। कोर्ट ने इसमें आगे की डेट 24 मार्च लगाई गई है।”
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राहुल गांधी को क्यों मिला नोटिस?
उन्होंने बताया कि “लड़कों के बरी हो जाने के बावजूद राहुल गांधी (rahul gandhi) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा था कि बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं। राहुल गांधी को यह जानकारी होने के बावजूद कि तीनों लड़कों को आरोपों से बरी कर दिया है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जिसके लिए उन्हें नोटिस मिला।’
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हाथरस गैंगरेप मामला
बता दें कि हाथरस के बहुचर्चित कथित गैंगरेप के मामला देश भर में एक बड़ा राजनैतिक मुद्दा बन गया था, जिसे लेकर एसआईटी, सीबीआई आदि देश की प्रमुख ऐजेसिंयों ने इसकी जांच की थी। सीबीआई द्वारा 3,200 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करने बाद कोर्ट ने गैंग रेप के चारों आरोपियों को बरी कर दिया था। लेकिन फिर मामले को ताजा करते हुए पिछले साल 12 दिसंबर को राहुल गांधी हाथरस की चंदपा कोतवाली क्षेत्र में पीड़िता के घर पहुंचे और उसके बाद अपने ‘एक्स’ पर लिखा कि रेप पीड़िता के परिवार को घर में बंद रखना और गैंग रेप के आरोपियों का खुलेआम घूमना बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ है।
राहुल गांधी को 1.5 करोड़ का नोटिस
इस संबंध में राहुल गांधी को अधिवक्ता मुन्ना सिंह के द्वारा रवि कुमार उर्फ रामू, लवकुश और रवि से 1.5 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है।नोटिस में तीनों के लिए 50-50 लाख रुपये की मांग की गई है। अधिवक्ता ने बताया कि तीनों लड़के समाज में बेहतर जिंदगी जी रहे है, कोर्ट ने उन्हे दोशमुक्त कर बरी किया है। कोर्ट ने इसे रेप केस नहीं माना है, पर गंदी राजनीति के तहत ‘एक्स’ पर पोस्ट अपलोड कर इनकी जिंदगी में फिर से दाग लगाया जा रहा है।
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