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PAN-Aadhaar Linking: 31 मई तक नहीं कराया पैन-आधार को लिंक, तो होगा बड़ा नुकसान

If PAN-Aadhaar is not linked till 31st May, there will be a big loss.

PAN-Aadhaar Linking: आयकर विभाग ने करदाताओं से 31 मई से पहले अपने पैन (pan) को आधार से लिंक करने का आग्रह किया है। ऐसा न करने पर लागू दर से दोगुनी दर से टीडीएस (TDS) काटा जाएगा। नुकसान से बचने के लिए आपके पास इस महीने की आखिरी तारीख (last date) तक अपने पैन को आधार से लिंक (link) करने का समय है।

अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो यह आपके लिए आखिरी मौका है। 31 मई से पहले आपको अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आयकर विभाग ने भी करदाताओं को इस महीने की अंतिम तारीख से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ने की सलाह दी है। ऐसा नहीं होने पर लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना जरूरी है। आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक (biometric) आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस (TDS) काटा जाना आवश्यक है। पिछले महीने जारी एक परिपत्र में आयकर विभाग ने कहा था कि यदि करदाता 31 मई की समयसीमा तक अपने पैन को आधार से जोड़ लेते है, तो आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आयकर विभाग ने की अपील

आयकर विभाग ने मंगलवार यानि 28 मई को सोशल मीडिया (social media ) मंच ‘x’ पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा हैं, ‘‘ ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई 2024 से पहले अपने पैन (pan) को आधार से जोड़ें, यदि आपने पहले से नहीं किया है।’’ IT विभाग (income tax department) ने एक अलग पोस्ट (POST) में बैंकों, विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) Dealsडीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक SFT दाखिल करने को भी कहा। विभाग ने कहा, ‘‘ SFT (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचें।’’

लगाया जा सकता है जुर्माना

रिपोर्टिंग संस्थाओं विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बॉन्ड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियों का कर अधिकारियों के समक्ष एसएफटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। एसएफटी रिटर्न (SFT return ) दाखिल करने में देरी पर प्रत्येक ‘डिफ़ॉल्ट’ दिन के लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गलत या अधूरी एसएफटी फाइलिंग (SFT fileing)के परिणामस्वरूप दंड भी लग सकता है। जब कोई व्यक्ति उच्च-मूल्य वाले लेनदेन करने के लिए एसएफटी का उपयोग करता है, तो आयकर विभाग (income tax department) उन गतिविधियों पर नज़र रखता है।

Prachi Chaudhary

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