Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की कृषि भूमि की सुरक्षा और स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हाल ही में लागू हुए नए भू-कानून के तहत अब राज्य से बाहर के व्यक्ति खेती की भूमि नहीं खरीद सकेंगे। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य राज्य की पारंपरिक कृषि संस्कृति को संरक्षित करना और भूमि की अनावश्यक खरीद-फरोख्त पर रोक लगाना है।
भूमि की खरीद पर सख्ती
नए भू-कानून के अनुसार अब केवल राज्य के निवासी ही कृषि भूमि खरीदने के पात्र होंगे। बाहरी लोग यानी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं, वे खेती की ज़मीन का क्रय नहीं कर सकेंगे। इस निर्णय से यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य की उपजाऊ भूमि केवल उन्हीं लोगों के हाथों में रहे जो वास्तव में उसे कृषि के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं, न कि व्यावसायिक या निर्माण कार्यों के लिए।
किसानों को मिलेगा लाभ
यह कानून राज्य के स्थानीय किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया था कि कई बाहरी निवेशक उत्तराखंड में कृषि भूमि खरीदकर उसे फार्महाउस, रिज़ॉर्ट या अन्य व्यावसायिक परियोजनाओं में बदल रहे थे। इससे स्थानीय किसान भूमि के असली मूल्य से वंचित हो रहे थे और कृषि भूमि तेजी से घट रही थी। अब इस कानून से ऐसे सौदों पर अंकुश लगेगा और किसानों को भूमि की सुरक्षा मिलेगी।
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पलायन पर भी लगेगा रोक
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से पलायन एक गंभीर समस्या बनी हुई है। लोग बेहतर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं, जिससे गांव वीरान होते जा रहे हैं। नए भू-कानून से स्थानीय लोगों को अपनी भूमि से जुड़ाव बढ़ेगा और कृषि में रुचि उत्पन्न होगी। इससे गांवों का पुनरुद्धार भी संभव हो सकेगा।
सरकार का नजरिया
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम राज्य के संसाधनों की रक्षा के लिए उठाया गया है। सरकार का कहना है कि यह कानून पारदर्शी और जनहितैषी है, जिसका उद्देश्य भूमि पर बढ़ते बाहरी दबाव को रोकना और स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देना है।
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उत्तराखंड में लागू हुआ नया भू-कानून न केवल भूमि की रक्षा करेगा, बल्कि किसानों और ग्रामीण समाज को सशक्त भी बनाएगा। यह कानून एक सकारात्मक पहल है, जो राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को स्थिरता प्रदान करेगा। यदि इस कानून को सही तरीके से लागू किया गया, तो यह पहाड़ी राज्य के भविष्य को नई दिशा दे सकता है।
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