प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जिला जेल में बंद हैं। उन पर विधायक निधि के 25 लाख रुपयों का दुरुपयोग करने का आरोप है।
हाईकोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बैंच में मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई 31 मई को ही पूरी कर ली गयी थी, लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के लंबे आपराधिक इतिहास को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस मामले के दो आरोपियों विद्यालय के प्रबंधक बैजनाथ यादव और विधायक जनप्रतिनिधि आनन्द यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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दरअसल मुख्तार अंसारी ने मऊ के अपने विधानसभा क्षेत्र के एक विद्यालय के निर्माण के लिए 25 लाख रुपये दिये थे, लेकिन इस विद्यालय का निर्माण ही नहीं कराया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम मऊ ने भौतिक सत्यापन करने के बाद विद्यालय का निर्माण ने होने की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी। इसके बाद विधायक निधि के दुरुपयोग का पता चला था।