नई दिल्ली: नवनीत राणा और उनके पति को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। राणा दपंती को अब दूसरी दर्ज FIR पर गिरफ्तारी नहीं होगी। बता दें कि अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की ओर से मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। जिसमें उनके खिलाफ धारा 353 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गयी थी। इस मामले में कोर्ट में दोपहर बाद सुनवाई होनी थी।
ज्ञात हो कि सांसद नवनीत राणा अपने विधायक पति रवि राणा सहित इस समय न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। सांसद नवनीत राणा के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीस पढ़ने की जिद के कारण मुंबई पुलिस ने शनिवार की शाम इन दोनों को उनके घर से हिरासत में लिया गया था। बाद में दोनों के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।
और पढ़िए- नाराज आजम खान ने अखिलेश के लोगों से मिलने से किया इंकार,क्या सपा का साथ छोड़ेगे ?
रविवार को अदालत में पेश किये जाने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अदालत में दोनों की जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
इस बीच पुलिस ने एक मामले में देशद्रोह की धारा भी जोड़ दी है। राणा दंपत्ति ने हाईकोर्ट से अपने खिलाफ धारा 353 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई है। अब देखना है कि राणा दंपत्ति को हाईकोर्ट से कितनी राहत मिल पाती है।