रामपुर: सीतापुर जेल में दो साल से अधिक समय से बंद सपा विधायक आजम खान जेल से रिहा होने की उम्मीदें धूमिल होती नजर आ रही हैं। खान के परिजनों और समर्थको को उस समय बडा झटका लगा, जब उन्हें पता चला कि रामपुर पुलिस ने एक पुराने मामले में पुर्नविवेचना के बाद आजम खान को आरोपी बनाया है।
इस नये केस में रामपुर की एमएलए-एमपी कोर्ट वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से आजम खान को वारंट भी तामील करा चुकी है। एमएलए-एमपी कोर्ट ने इस प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तिथि निर्धारित की है।
भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर आजम खान के खिलाफ वर्ष 2020 में एक शिकायत दर्ज करायी थी। आजम पर आरोप लगाया गया था कि उन्होने रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता को नियम विरुद्ध हासिल की है। भाजपा नेता ने पुलिस से इस केस की पुर्न विवेचना करने की मांग की थी। इस पर पुलिस ने दोबारा जांच कर पाया कि आजम खान ने स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ फर्जी प्रमाण पत्रों को लगाया था।
और पढ़े- बग्गा के खिलाफ कार्रवाई बना केजरीवाल सरकार का सिरदर्द,भाजपा ने किया घर का घेराव
आजम खान के खिलाफ 87 मामले दर्ज हैं, जिनमें 86 केसों में जमानत मिल चुकी है। अंतिम और 87वें मामले में हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने मामला सुरक्षित रखा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दस दिन में फैसला देने का निर्देश दिया है। यदि इस मामले भी जमानत मिल जाती है, तब भीआजम जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उन्हें अब इस नये मामले में जमानत लेनी होगी, तभी उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो सकेगा।