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Latest News Mathura UP: श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 27 मई को होगी अगली सुनवाई

Next hearing in Shri Krishna Janmabhoomi case will be held on May 27.

Latest News Mathura UP: श्री कृष्ण जन्म स्थान (Shri Krishna Birth Place) मामले को लेकर आज प्रयागराज हाईकोर्ट (Prayagraj High Court) में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सूट नंबर 6 पर चर्चा हुई, जिसमें हिंदू पक्ष (Hindu Side) की तरफ से एडवोकेट सत्य वीर सिंह (Advocate Satya Veer Singh) ने बहस की और मुस्लिम पक्ष (Muslim Side) की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी (Advocate Tasleem Ahmadi) ने बहस की। बहस के दौरान हिंदू पक्ष ने वक्फ बोर्ड एक्ट (Waqf Board Act), लिमिटेशन एक्ट (Limitation Act) और वरशिप एक्ट (Worship Act) पर दलील दी गई, हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि, इस जमीन पर पहले भी कई बार मुकदमा चल चुके हैं, यह जमीन विवादित (Controversial) रही है और इस जमीन को बनारस (Banaras) के राजा पटनीमल (Raja Patnimal) ने खरीदा था।

उससे पहले यह अंग्रेजी सरकार (English Government) में जमीन अंग्रेजी हुकूमत (English Rule) में थी। यह जमीन मदन मोहन मालवीय (Madan Mohan Malviya) आदि ने राजा पटनीमल (Raja Patnimal) के वंशजों से खरीदी थी। जमीन खरीद करके जो जगह खाली थी वहां पर मंदिर बनवाया गया था और लगभग सवा दो एकड़ जमीन पर मुगल शासक औरंगजेब (Mughal Ruler Aurangzeb) ने अवैध कब्जा (Illegal possession) कर लिया था।

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श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर (Shri Krishna Janmabhoomi Temple) का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने बताया कि, यहां पर पहले कई बार मुगल शासको (Mughal Rulers) द्वारा अवैध आक्रमण (Illegal Attack) किया गया था और हिंदू राजाओं (Hindu Kings) द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। इन सबके बाद लास्ट में औरंगजेब आया और उसने मंदिर को तोड़कर के कुछ स्थान पर मस्जिद (Mosque) बना दी। यह मस्जिद अवैध अतिक्रमण (Mosque Illegal Encroachment) है जो न्यायालय के द्वारा हटनी चाहिए। दिनेश शर्मा ने बताया कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अधिवक्ताओं के मध्य में बहस चली और बहस लगभग 4:00 बजे तक चली, जिसके बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार को 27 मई की डेट लगा दि।

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Chanchal Gole

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