Nikita Singhania Bail: नहीं चली निकिता सिंघानिया की चाल, यहां हुई फेल…अतुल सुभाष के पिता ने जमानत न मिलने पर दिया बड़ा बयान
अतुल सुभाष मामले में बेंगलुरु कोर्ट में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका टल गई है। जज ने इस पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 जनवरी दी है। इस बीच अतुल के पिता का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपनी बहू की जमानत टलने पर खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भविष्य के लिए सबूतों के साथ पूरी तरह तैयार हैं।
Nikita Singhania Bail: इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में सोमवार को बेंगलुरु की सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। निकिता सिंघानिया समेत तीनों आरोपियों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने टाल दिया है। अब इस पर सुनवाई पांच दिन बाद यानी 4 जनवरी को होगी। इसका मतलब है कि तब तक निकिता समेत तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में रहेंगे। इस बीच अतुल के पिता पवन मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा- चाहे वे कुछ भी कर लें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि तीनों आरोपियों को जमानत न मिले। हम भविष्य के लिए सबूतों के साथ पूरी तरह तैयार हैं।
अतुल सुभाष मामले में 30 दिसंबर दोपहर को बेंगलुरु सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। अतुल के पिता ने कहा- हमारी तरफ से तीन वकील आए। दो वकील आकाश जिंदल और विजय सिंह स्थानीय हैं। जबकि, एक वकील चंदन कुमार बिहार से आए थे। चंदन सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हमने पहले ही कोशिश की थी कि तीनों आरोपियों को किसी भी कीमत पर जमानत न मिले।
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पवन मोदी ने कहा- कोर्ट ने इनकी (निकिता, निशा और अनुराग) जमानत स्थगित कर दी है, हम इसके लिए बहुत खुश हैं। लेकिन इन तीनों ने इस दौरान कोर्ट से जमानत पाने की बहुत कोशिश की। सुनवाई के दौरान अतुल की मां और भाई विकास भी कोर्ट में मौजूद थे। आरोपी निकिता सिंघानिया, निशा और अनुराग को कटघरे में लाया गया। निकिता के वकील ने जमानत की दलील देते हुए कहा- अतुल के बेटे की देखभाल के लिए निकिता को जमानत मिलनी चाहिए। क्योंकि बच्चा अभी छोटा है।
इस पर अतुल सुभाष के पारिवारिक वकील आकाश ने कहा- जैसा हमें डर था वैसा ही हुआ है। निकिता फिर से बच्चे को टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। अतुल ने भी आत्महत्या से पहले यही कहा था कि निकिता अपने फायदे के लिए बेटे व्योम को टूल की तरह इस्तेमाल करती है। वह फिर से वही काम कर रही है। निकिता और उसके परिवार को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अतुल के माता-पिता को बच्चे की कस्टडी मिलनी चाहिए।
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वकीलों ने रखे अपने-अपने पक्ष
कोर्ट के जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत पर सुनवाई 4 जनवरी तय की है। अब 4 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। तब जमानत पर विचार किया जाएगा। सुनवाई के बाद अतुल के परिवार की ओर से जज आकाश ने कहा- आज कोर्ट में निकिता और उसके परिवार की ओर से जमानत अर्जी पेश की गई। निकिता के वकील ने कहा कि बच्चे की देखभाल के लिए निकिता और उसके परिवार को जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जमानत मिलते ही निकिता फिर से गायब हो जाएगी। हमने भी अपना पक्ष रखा। अब इस पर 4 जनवरी को सुनवाई होनी है।
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सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी को सुनवाई
अतुल की मां ने बच्चे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। कोर्ट ने तीन राज्यों (कर्नाटक, यूपी और बिहार) की पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। इस पर 7 जनवरी को सुनवाई होनी है।
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