नोएडा: आईएएस अधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना मंहगा पड़ गया है। हाईकोर्ट के कई बार समन जारी किये जाने के बावजूद अदालत में हाजिर न होने से नाराज हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये हैं।
इस मामले में न्यू औखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अर्थोरिटी (नोएडा) ने मनोरमा कुच्छल और व अन्य लोगों की भूमि वर्ष 1990 में अधिग्रहित की थी, लेकिन प्राधिकरण से अब तो उन्हें उचित मुआवजे को भुगतान नहीे किया है। मनोरमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उचित मुआवजा दिलाये जाने के आदेश जारी किये जाने की मांग की थी।
हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जसंबंध में इलाहबाद हाईकोर्ट ने नोएडा सीजेएम को भेजे आदेशों में कहा है कि न्यू औखला इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अर्थोरिटी(नोएडा), गौतमबुद्धनगर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ऋतु माहेश्वरी को गिरफ्तार करके 13 मई तक अदालत में पेश किया जाए। हाईकोर्ट को यह आदेश नोएडा सीजेएम को भेजकर कहा गया है कि वे इस आदेश को अनुपालन करना सुनिश्चित करें।