Punjab Mock drill: पंजाब में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट, पटाखों पर सख्त पाबंदी
अमृतसर, मोगा और कपूरथला के जिला मजिस्ट्रेटों ने शादी, धार्मिक आयोजन व अन्य उत्सवों के दौरान किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि आतिशबाजी से उत्पन्न तेज आवाजें लोगों में भय का वातावरण पैदा कर सकती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
Punjab Mock drill: देशभर में युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों के तहत पंजाब में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य आम जनता को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना और संभावित खतरों के लिए मानसिक व भौतिक रूप से तैयार करना है। इसके साथ ही, राज्य के कई जिलों में सुरक्षा कारणों से शादी-ब्याह, धार्मिक और अन्य समारोहों में पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अमृतसर, मोगा और कपूरथला में सख्त आदेश
अमृतसर, मोगा और कपूरथला के जिला मजिस्ट्रेटों ने शादी, धार्मिक आयोजन व अन्य उत्सवों के दौरान किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि आतिशबाजी से उत्पन्न तेज आवाजें लोगों में भय का वातावरण पैदा कर सकती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
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आपदा प्रबंधन के तहत मॉक ड्रिल
भारत सरकार और पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार राज्य भर में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के तहत मॉक ड्रिल की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि भविष्य में युद्ध या कोई अन्य आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, तो जनता और प्रशासन दोनों उसके लिए तैयार रहें। ब्लैकआउट, साइरन अभ्यास और सुरक्षात्मक उपायों का यह हिस्सा पूरे राज्य में चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है।
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कपूरथला में पटाखों पर पूर्ण रोक
कपूरथला के जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल (आई.ए.एस.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह आदेश 5 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
जनहित में लिया गया निर्णय
यह प्रतिबंध जनता की सुरक्षा, शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेशों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें।
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