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Raah Veer Yojana: हरियाणा में सड़क हादसों में मददगारों को 25,000 का इनाम

हरियाणा सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की समय पर सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘राह वीर योजना’ शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’ (यानी घटना के एक घंटे के भीतर) अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

Raah Veer Yojana: हरियाणा में सड़क हादसों में मददगारों को 25,000 का इनाम
Raah Veer Yojana: हरियाणा में सड़क हादसों में मददगारों को 25,000 का इनाम

Raah Veer Yojana: हरियाणा सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की समय पर सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘राह वीर योजना’ शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’ (यानी घटना के एक घंटे के भीतर) अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

सोनीपत के उपायुक्त सुशील सारवान ने जानकारी दी कि यह योजना केंद्र सरकार के निर्देशों पर हरियाणा में लागू की गई है, और इसका उद्देश्य आम नागरिकों को घायलों की सहायता के लिए प्रेरित करना है।

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एक व्यक्ति को मिल सकती है साल में 5 बार प्रोत्साहन राशि

इस योजना के तहत एक व्यक्ति वर्ष में अधिकतम 5 बार यह पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। योजना के लाभ के लिए राह वीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटना स्थल का विवरण और बैंक खाता विवरण देना होगा। इसके अलावा जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और अस्पताल में भर्ती कराने का प्रमाण भी अनिवार्य होगा।

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कानूनी सुरक्षा और पारदर्शी प्रक्रिया

राह वीर योजना को मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इसका अर्थ है कि मददगार व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई या पूछताछ से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

यदि एक से अधिक लोग घायल की सहायता करते हैं, तो इनाम की राशि समान रूप से बांटी जाएगी, जबकि प्रशस्ति-पत्र सभी मददगारों को प्रदान किए जाएंगे।

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सात दिन में बैंक खाते में इनाम की राशि

हर जिले में एक चार सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठित की गई है, जिसमें उपायुक्त अध्यक्ष, डीटीओ-कम-सचिव आरटीए, एसपी और सीएमओ/एसएमओ सदस्य होंगे। यह समिति सभी दस्तावेजों की जांच कर सात दिन के भीतर सिफारिश करेगी और इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा राह वीर के खाते में सीधे 25,000 रूपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।

योजना की समयसीमा

‘राह वीर योजना’ 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। यह पहल न केवल सड़क दुर्घटना में पीड़ित को जीवनदान देने में सहायक होगी, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी प्रोत्साहित करेगी।

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Sarita Maurya

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