BlogBusinessSliderट्रेंडिंगन्यूज़बड़ी खबर

RBI bank license cancellation: RBI की कड़ी कार्रवाई, अप्रैल में चार बैंकों का लाइसेंस रद्द, आठ पर लगा जुर्माना

अप्रैल में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण चार सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए। इसके अलावा, नियमों के उल्लंघन पर सिटीबैंक, पीएनबी और कोटक महिंद्रा सहित आठ बैंकों पर जुर्माना लगाया गया। हालांकि, इन कार्रवाइयों का ग्राहकों के लेन-देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

RBI bank license cancellation: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल माह में बैंकिंग नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए कई बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। केंद्रीय बैंक ने चार सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिससे वे अब किसी भी प्रकार की बैंकिंग सेवा प्रदान नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, आठ अन्य बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई ग्राहकों के हितों की रक्षा और बैंकिंग प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए की गई है।

चार बैंकों को बैंकिंग से रोक

RBI ने जिन चार बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है, उनमें दो महाराष्ट्र, एक गुजरात और एक पंजाब का बैंक शामिल है। रिजर्व बैंक का कहना है कि इन बैंकों के पास न तो पर्याप्त पूंजी है और न ही भविष्य में आय अर्जित करने की कोई संभावनाएं। ऐसे में इनके चालू रहने से जमाकर्ताओं को नुकसान हो सकता था।

पढ़े: अदाणी एंटरप्राइजेज का तिमाही मुनाफा 7.5 गुना बढ़ा, वन-टाइम इनकम से बड़ा उछाल

लाइसेंस रद्द किए गए बैंकों की सूची:

अंजना अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद (महाराष्ट्र): 22 अप्रैल को लाइसेंस रद्द किया गया।

कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात): 16 अप्रैल को बैंकिंग संचालन पर रोक लगी।

इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर (पंजाब): 25 अप्रैल से बैंकिंग सेवाएं बंद करने के निर्देश।

शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज (महाराष्ट्र): 11 अप्रैल से बैंक का संचालन बंद।

RBI ने स्पष्ट किया है कि इन बैंकों की मौजूदा वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर है कि वे अपने जमाकर्ताओं की राशि लौटाने में भी सक्षम नहीं हैं। ऐसे में इनका संचालन ग्राहकों की पूंजी के लिए खतरा बन सकता था।

पढ़ेIndo-Pak Tension: अटारी बॉर्डर की टूरिस्ट गैलरी सुनसान, बीटिंग द रिट्रीट सैरेमनी पर भी असर

आठ बैंकों पर आर्थिक दंड

बैंकिंग नियमों और ग्राहकों से जुड़ी प्रक्रियाओं में चूक के चलते RBI ने आठ अन्य बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये जुर्माने बैंकों के परिचालन में पाई गई खामियों के कारण लगाए गए हैं, हालांकि इनसे बैंक और ग्राहक के बीच होने वाले रोजमर्रा के लेन-देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जुर्माना झेलने वाले बैंकों की सूची:

आर्यावर्त बैंक, लखनऊ

श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक (महाराष्ट्र)

सिटीबैंक एनए

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

इंडियन ओवरसीज बैंक

इंडियन बैंक

RBI ने इन बैंकों को नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर नोटिस जारी करते हुए जुर्माना लगाया है। इसका उद्देश्य बैंकों को जवाबदेह बनाना और बेहतर संचालन की दिशा में प्रेरित करना है।

पढ़े ताजा अपडेटNewswatchindia.comHindi NewsToday Hindi News, Breaking

क्यों जरूरी है RBI की यह निगरानी?

RBI का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि देश की बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहे। बैंकों का दायित्व है कि वे अपने ग्राहकों की बचत और निवेश को सुरक्षित रखें। जब भी कोई बैंक निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है, तो यह केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह समय पर कार्रवाई करे।

भारतीय रिजर्व बैंक की अप्रैल महीने में की गई यह कार्रवाई यह दर्शाती है कि बैंकिंग क्षेत्र में लापरवाही और नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां एक ओर कमजोर बैंकों के खिलाफ लाइसेंस रद्द कर ग्राहकों को संभावित नुकसान से बचाया गया, वहीं नियमों के उल्लंघन करने वाले बड़े बैंकों को भी आर्थिक दंड के जरिए चेतावनी दी गई है। इससे बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बल मिलेगा।

Political News: Find Today’s Latest News on PoliticsPolitical Breaking News, राजनीति समाचार, राजनीति की खबरे from India and around the World on News watch india.

Follow Us: हिंदी समाचारBreaking Hindi News Live  में सबसे पहले पढ़ें News watch indiaपर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज वॉच इंडिया न्यूज़ लाइवपर पढ़ें बॉलीवुडलाइफस्टाइल, न्यूज़ और Latest soprt Hindi News, से जुड़ी तमाम ख़बरें  हमारा App डाउनलोड करें। YOUTUBE National। WhatsApp Channels FACEBOOK । INSTAGRAM। WhatsApp Channel। TwitterNEWSWATCHINDIA 24×7 Live TV

news watch india
Team News Watch India

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button