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पटना हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी हाजिर नहीं हुए सहारा के चेयरमैन, जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट

नई दिल्ली: निवेशकों के पैसे वापस नहीं लौटाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. बता दें कि सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को पटना उच्‍च न्‍यायालय ने कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे. फिर भी कोर्ट में पेश नही हुए सुब्रत रॉय. जिसके बाद मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक बिहार के साथ ही उत्‍तर प्रदेश और दिल्‍ली के पुलिस प्रमुख के पास सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भेजा जाएगा. बता दें कि सुब्रत रॉय से जुड़े केस की सुनवाई के लिए 13 मई को फिजिकल तौर पर अदालत लगी थी. सुब्रत रॉय कोर्ट में पेश नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट ने शारीरिक तौर पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया . कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय कोर्ट में पेश नहीं हुए. जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ सख्‍त रुख अपना लिया और गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया. बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत पटना हाईकोर्ट में वर्चुअल मोड में सुनवाई हो रही थी.

पटना हाईकोर्ट

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वहीं सहारा के निवेशकों के वकील प्रत्युष कुमार के मुताबिक जस्टिस संदीप कुमार ने कोर्ट में कहा कि सुब्रत रॉय हाई कोर्ट से बड़े नहीं हैं. आज कोर्ट में पेश न होकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है. बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 मई से होगी.

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Team News Watch India

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