ट्रेंडिंगधर्म-कर्मन्यूज़बड़ी खबर

Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली: वाराणसी की सीनियर डिवीजन कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रुकवाने की कोशिश करने वालों को शुक्रवार को उस समय करारा झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की सीनियर डिवीजन कोर्ट आदेश पर किये जाने वाले ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर तुरंत रोक लगाने से इंकार दिया। सुप्रीम कोर्ट के सर्वे पर तुरंत रोक लगाने से इंकार किये जाने से अब ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कार्य पूरा होने में कोई रुकावट नहीं रह गयी है। इस मामले में अनावश्यक बाधा पहुंचाने की मंशा रखने वाले मुस्लिम पक्ष को दो दिन में यह दूसरा बड़ा झटका है।

शुक्रवार को वाराणसी की अंजुमन-ए-इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रुकवाने के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सर्वे पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि उन्होने तत्काल कोई भी आदेश देने से साफ इंकार कर दिया। इसलिए अब सर्वे में कोई कानूनी व्यवधान नहीं हो सकेगा।

बता दें कि वाराणसी की सीनियर डिवीजन कोर्ट ने कल श्रृंगार गौरी मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने से इंकार करते हुए एक और सहायक कमिश्नर विशाल कुमार सिंह को नियुक्त कर दिया था। डिवीजन कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दोबारा सर्वेक्षण किये जाने का आदेश देते हुए पूरी सर्वे रिपोर्ट 17 मई से पहले ही कोर्ट में पेश करने को कहा था।

Gyanvapi Masjid Case

ये भी पढ़े- कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद अब आंतकियों ने SPO को घर में घुस कर मारी गोली

कोर्ट ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर और तहखाने तक का सर्वे किया जाए और उसकी वीडियोग्राफी की जाए। यदि कहीं पर ताला लगा मिलता है तो उसे तुरंत खोला अथवा तोड़ा जाए। अदालत ने अपने आदेश में जिला प्रशासन आगाह किया था कि कोर्ट कमिश्नर की निर्बाध कार्रवाई सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाएं और यदि कोई परेशानी खड़ी करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उधर वाराणसी ने आज शनिवार को सर्वे कराने के लिए मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक करने के बाद सर्वे संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।

news watch india
Team News Watch India

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button