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Sambhal Mosque Case: संभल मस्जिद सर्वे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में आज बड़ा फैसला आया है. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी है. यह याचिका सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए की गई थी.

Sambhal Mosque Case: संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में मुस्लिम पक्ष की उस सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके जरिए उन्होंने संभल की जिला अदालत में चल रहे मस्जिद के सर्वे के मुकदमे को चुनौती दी थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। लंबी बहस के बाद, न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलों को सिरे से नकार दिया। आपको बता दें कि न्यायालय ने इस मामले में 13 मई को ही बहस पूरी कर ली थी और तब से फैसले को सुरक्षित रखा गया था। आज उस सुरक्षित फैसले को सुनाते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अब संभल की जिला अदालत में इस मस्जिद के सर्वे का मुकदमा निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकेगा।

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यह पूरा विवाद संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद और पास ही स्थित हरिहर मंदिर से जुड़ा हुआ है। मस्जिद कमेटी ने इस सर्वे के मुकदमे की पोषणीयता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उनकी मुख्य आपत्ति 19 नवंबर, 2024 को संभल के सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी गई थी। मस्जिद कमेटी का तर्क था कि यह मुकदमा कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है।

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हालांकि, उच्च न्यायालय ने मस्जिद कमेटी के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और उनकी सिविल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद, अब निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू होगी और संभावना है कि अदालत मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दे सकती है, जैसा कि हिंदू पक्ष द्वारा मांग की जा रही है।

इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा setback माना जा रहा है, जबकि हिंदू पक्ष इसे अपनी कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत के तौर पर देख रहा है। अब सभी की निगाहें संभल की जिला अदालत पर टिकी होंगी कि वह इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है।

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