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NEET UG Exam 2024: NEET-UG मामले पर SC का बड़ा फैसला, नहीं होगी दोबारा परीक्षा

SC's big decision on NEET-UG case, there will be no re-examination

NEET UG Exam 2024: NEET-UG पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती क्योंकि इसमें बड़ी अनियमितताएं साबित नहीं हो सकीं। कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराना सही नहीं होगा और यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट ने कहा कि इस मामले में व्यवस्थागत खामी की बात साबित नहीं हुई है। इसलिए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने कहा, ‘दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से उन 24 लाख बच्चों के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, जो परीक्षा में शामिल हुए थे। इससे एडमिशन शेड्यूल भी बाधित होगा। इसके अलावा मेडिकल शिक्षा पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। इतना ही नहीं इसका असर भविष्य में योग्य मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी के तौर पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उन वंचित लोगों के लिए यह गंभीर चिंता का विषय होगा, जिन्हें सीटों पर आरक्षण मिला था।’ इसके अलावा परीक्षा में एक सवाल को लेकर विवाद भी हुआ था। इसके दो सही जवाब बताए जा रहे थे।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने को कहा था। उस कमेटी ने सवाल के दो जवाबों से पैदा हुए भ्रम पर कहा था कि चौथा विकल्प ही सही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि एनटीए इस विकल्प के आधार पर रिजल्ट का दोबारा मिलान करेगा। कोर्ट ने कहा कि एनटीए ने 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा भी कराई थी। उन लोगों को विकल्प दिया गया था कि उन्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे और अगर वो चाहें तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। एक विकल्प यह भी था कि जो लोग बिना ग्रेस मार्क्स के मेरिट का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो चाहें तो परीक्षा न भी दें।

अब कल से शुरू होगी नीट काउंसलिंग

कोर्ट के इस आदेश के बाद कल से नीट यूजी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक की बात सिर्फ हजारीबाग में ही साबित हुई है। इस मामले में सिस्टमेटिक लीक की बात साबित नहीं हो पाई। ऐसे में परीक्षा रद्द करने की मांग सही नहीं है। बेंच ने कहा कि अब तक सिर्फ 155 छात्रों को लीक से फायदा पहुंचने का संदेह है। ऐसे में बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य को अधर में नहीं लटकाया जा सकता।

Chanchal Gole

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